संजय बाजार में वाहन से घुम-गुमकर कर चोरी करने वाले, दो चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

 

संजय बाजार में वाहन से घुम-गुमकर कर चोरी करने वाले, दो चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया 


आरोपी से बरामद  :- सामान अमुल स्प्रे का कार्टुन व एक टीना महाकोष रिफाइण्ड तेल जुमला कीमती 6600/- रूपये एवं यामहा फसीनो स्कुटी क्रमांक CG 17 KK 3869 | 


आरोपी  :- (1) संजु झाली पिता खगपति उम्र 29 साल निवासी नयामुण्डा तिरंगा चौक जगदलपुर

(2) सुशांत मसीह पिता स्व0 प्रभात कुमार मसीह उम्र 30 साल निवासी नयामुण्डा दास किराना गली जगदलपुर |


छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस थाना कोतवाली में प्रार्थी रवि बघेल ने उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30/01/2021 को संजय मार्केट में स्कुटी क्रमांक CG 17 KK 3869 के अज्ञात दो व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी का सामान अमुल स्प्रे का कार्टुन व एक टीना महाकोष रिफाइण्ड तेल जुमला कीमती 6600/- रूपये को चोरी कर ले गया कि रिपोर्ट पर दिनांक 12/01/2021 को थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 57/2021 धारा 379, 34 भादवि0 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। 




जिस पर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्ग दर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक प्रेम पानीग्राही हमराह स्टाॅफ आरक्षक क्रमांक 1129 भूपेन्द्र नेताम, आरक्षक क्रमांक 1103 रामसिंह कश्यप, आरक्षक क्रमांक 992 बलीराम भारती के टीम द्वारा घटना दिनांक चोरी कर फरार चोरों का पता तलाश हेतु टीम बनाकर, पतासाजी किया जा रहा था।




पता तलाश के दौरान शहर के संदिग्ध व्यक्तियों से पुछताछ कर, जानकारी लिया गया। इस दौरान दिनांक 12/02/2021 को संदेही (1) संजु झाली पिता खगपति उम्र 29 साल निवासी नयामुण्डा तिरंगा चौक जगदलपुर (2) सुशांत मसीह पिता स्व0 प्रभात कुमार मसीह उम्र 30 साल निवासी नयामुण्डा दास किराना गली जगदलपुर से पूछताछ करने पर घटना दिनांक को उक्त सामानों को घटनास्थल से चोरी करना स्वीकार किये।


जिसे मेमोरेन्डम कथन के आधार पर चोरी गये सम्पत्ति को विधिवत् आरोपियों के कब्जे से सामान अमुल  स्प्रे का कार्टुन व एक टीना महाकोष रिफाइण्ड तेल जुमला कीमती 6600/- रूपये एवं यामहा फसीनो स्कुटी क्रमांक CG 17 KK 3869 एवं    को विधिवत् जप्त किया गया एवं आरोपियों के विरुद्ध उपरोक्त अपराध धारा कारित करना पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। 

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