बहला फुसला कर शादी के नाम पर, रूपये पैसे की लेनदेन कर विवाह कराने वाले गिरोह पर कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस थाना कोतवाली में प्रार्थिया निवासी मेटगुडा जगदलपुर ने थाना में आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कि घटना दिनांक 01/09/2019 को शैफाली, ममता अग्रवाल, केशव सिंह रघुवंशी मिलकर पीड़िता को शादी करवायेंगे कहकर घर से बिना बताये रायपुर ममता अग्रवाल के घर रखे और केशव सिंह रघुवंशी से पहचान करवा कर तुझसे शादी करेगा बोलकर, उसे सौंप दिया।
केशव सिंह रघुवंशी ने पीड़िता का शारीरिक शोषण किया और उसे 2 लाख रूपये में खरीद कर लाया हूँ कहता था, पीड़िता के गर्भवती होने पश्चात बालक को जन्म देने के बाद आरोपी उसे वापस रायपुर लाया और उसके दो माह के बच्चे को बिना बताये कहीं लेकर चला गया हैं कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली जगदलपुर में अपराध क्रमांक 22/2021 धारा 367, 493, 370, 109, 34 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया हैं।
पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्ग दर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में उपनिरीक्षक पीयुष बघेल, उपनिरीक्षक गुनेश्वरी नरेटी, प्रधान आरक्षक क्रमांक 1281 चोवादास गेंदले, महिला आरक्षक क्रमांक गोरेती तिर्की, आरक्षक क्रमांक 334 सोनू बडई के टीम द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल आरोपी की पतासाजी हेतु टीम मध्यप्रदेश रवाना किया गया। आरोपी केशव सिंह रघुवंशी पिता स्व० खुन्नूलाल रघुवंशी निवासी सिल्वाह, थाना बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं शैफाली चक्रवर्ती पिता बाबुलाल चक्रवर्ती निवासी तिरंगा चौक जगदलपुर को पता तलाश कर, पुछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किये। जिन्हें विधिवत् गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया हैं।
आरोपी ममता अग्रवाल व शिव जो वर्तमान में अन्य मामले में केंद्रीय जेल जगदलपुर में निरूद्घ हैं, जिनके खिलाफ शीघ्र गिरफ्तारी की कार्यवाही की जायेगी।
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