बकावण्ड पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा 41.300 किलोग्राम कीमती 206500 रूपये के साथ 4 व्यक्ति को किया गिरफ्तार

 

बकावण्ड पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा 41.300 किलोग्राम कीमती 206500 रूपये के साथ 4 व्यक्ति को किया गिरफ्तार 


छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । चौकी प्रभारी बकावण्ड को दिनांक 04.03.2021 को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम उलनार जंगल रोड़ की ओर से मसगाँव रोड़ तरफ एक होण्डा सीटी कार क्रमांक सी0जी0 04 डीडी 3200 में 4 व्यक्ति बैठकर अवैध मादक पदार्थ जैसा गांजा कार के पिछली सीट के पीछे एवं स्टेपनी के नीचे छिपाकर मसगाँव की ओर आ रहे हैं।






उक्त सूचना मोबाईल फोन के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर सूचना तस्दीक हेतु उपनिरीक्षक शांत कुमार डेनियल, प्रधान आरक्षक क्रमांक प्रमोद सिन्हा, आरक्षक क्रमांक 98 नकुल कश्यप, आरक्षक क्रमांक 390 रामकुमार रावटे, आरक्षक क्रमांक 1219 संतोष नरेटी, आरक्षक क्रमांक 195 झलकूराम कड़ती व सहायक आरक्षक क्रमांक 5264 भोलाराम बघेल गवाहों के साथ मुखबीर के बताये निशानदेही पर ग्राम दशापाल दुर्जन कश्यप के फार्म हाउस के सामने मेन रोड़ में पहुंचकर हमराह स्टाॅफ व गवाहों के साथ नाका बंदी किया गया। 




उलनार जंगल रोड़ की ओर से एक होण्डा सीटी कार क्रमांक सी0जी0 04 डीडी 3200 सफेद रंग की जिसमें 4 व्यक्ति बैठे थे। घेराबंदी कर चेकिंग किया गया एवं उनका नाम पता तथा कार में रखे सामान के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम (1) विनोद कुमार तिवारी उर्फ राम पिता हरवंश प्रसाद तिवारी उम्र 45 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोखिया नरैनी पोस्ट गोखिया थाना अतर्रा जिला बांदा (उ. प्र.), (2) मनोज सिंग पिता स्व. विशम्बर सिंग उम्र 35 वर्ष जाति ठाकुर निवासी शिवरामपुर स्टेशन रोड़ तहसील करबी, थाना करबी जिला चित्रकुट (उ. प्र.), (3) मेहरबान सिंह पिता स्व. बलवंत सिंह उम्र 44 वर्ष जाति सिक्ख निवासी मदनमहल ओबराय परिसर हाथीटाल थाना मदनमहल जिला जबलपुर (म.प्र.), (4) समलदास बघेल पिता हरीबंधु दास बघेल उम्र 29 वर्ष जाति भतरा निवासी उलनार शांतिनगर पारा थाना नगरनार जिला बस्तर (छ.ग.) का रहने वाला तथा अपने आधिपत्य में रखे गांजा ओड़िसा से क्रय कर मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश परिवहन करना बताये। 




आरोपियान के संयुक्त कब्जे से कार में छिपा कर रखे 9 सिल्ली नुमा पैकेट में गांजा 41.300 किलोग्राम कीमती 206500/-रूपये बरामदगी कर मौके पर वैधानिक कार्यवाही किया गया। 




आरोपियों के खिलाफ धारा 20(ख), 27(ए) एनडीपीएस एक्ट घटित करने का पर्याप्त सबूत पाये जाने से न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया। 


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