विगत 5 वर्षों से शादी का प्रलोभन देकर शारिरीक शोषण करने वाले आरोपी को किया गया-गिरफ्तार

 

विगत 5 वर्षों से शादी का प्रलोभन देकर शारिरीक शोषण करने वाले आरोपी को किया गया-गिरफ्तार 


छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । प्रार्थिया दिनांक 17/03/2021को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट लिखाई कि ग्राम राजनगर चौकी बकावण्ड निवासी मुकेश कुमार बिसाई पिता पीलू राम बिसई उम्र 27 वर्ष जाति सुण्डी शादी का प्रलोभन देकर अगस्त 2015 से 13/01/2021 तक लगातार जबरन शारीरिक शोषण कर रहा था। 


पीड़िता द्वारा आरोपी को शादी करने बोलने पर शादी करने से इंकार कर दिनांक 13/01/2021 को फरार हो गया पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना अजाक जगदलपुर में अपराध क्रमांक 02/2021 धारा 376 भादवि0 3(2)( v ) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्ग दर्शन में प्रकरण के आरोपी का पता तलाश मामले की विवेचना अधिकारी चंद्रशेखर परमा उप पुलिस अधीक्षक अजाक जगदलपुर एवं टीम के निरीक्षक राजकुमारी पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक मधुसुदन ठाकुर, आरक्षक क्रमांक 346 राजेश सिन्हा, आरक्षक क्रमांक 669 सूर्यकांत सोनी के द्वारा रिपोर्ट दिनांक से लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी आरोपी अपने गिरफ्तार से बचने के लिए फरार हो गया था कि दिनांक 31/03/2021 के रात्रि जरिये मुखबीर से की सूचना प्राप्त हुई कि प्रकरण का आरोपी मुकेश कुमार बिसाई अपने गृह ग्राम आया हुआ हैं। सूचना पर तत्काल गठित टीम एवं चौकी बकावण्ड के प्रधान आरक्षक क्रमांक 532 प्रमोद सिन्हा, आरक्षक क्रमांक 98 नकुल कश्यप एवं आरक्षक क्रमांक 46 सुमत मरकाम रक्षित केन्द्र जगदलपुर के द्वारा आरोपी के निवास पर दबिश दी गई। आरोपी पुलिस को देख कर भागने का प्रयास कर रहा था। जिसे पुलिस की टीम के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा कर थाना लाया गया पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध घटित करना स्वीकार किया। आरोपी को दिनांक 31/03/2021 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटिज जगदलपुर में पेश कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया हैं। 

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