शहर में प्रतिबंधित दवाई बिक्री करने वाले युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई

 

शहर में प्रतिबंधित दवाई बिक्री करने वाले युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई


छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में उपनिरीक्षक पीयुष बघेल, आरक्षक क्रमांक 1123 गायत्री प्रसाद तारम, आरक्षक क्रमांक 831 रविन्द्र कुमार ठाकुर, आरक्षक क्रमांक 1093 रवि सरदार, आरक्षक क्रमांक 1067 बबलू ठाकुर के टीम द्वारा दिनांक 06.03.2021 को जरिये मोबाईल के मुखबीर सूचना मिला कि आसना से बकावण्ड जाने वाला रोड़ में यात्री प्रतिक्षालय में एक व्यक्ति जो प्रतिबंधित नशीली सीरप बिक्री कर रहा हैं। 




सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाॅफ के उक्त स्थान में पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया जहां पर एक संदेही पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था जिसे उक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर पुछताछ किया गया। जिन्होंने अपना नाम पवन त्रिपाठी उम्र 27 वर्ष निवासी समुंद चौक विजय वार्ड क्रमांक-2 जगदलपुर का रहने वाला बताया।

 



जिसे समक्ष गवाहों के तलाशी दौरान आरोपी के कब्जे से REXMAS CODEINE PHOSPHATE AND CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP 100 ML 40 नग सीरप प्रत्येक 120/- रूपये जिसमें कुल मात्रा 08 ग्राम बैच नंबर ZLNOG 26, जुमला कीमती 4800/- रूपये को जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य 21 एन.डी.पी.एस. एक्ट का घटित करना पाये जाने से थाना कोतवाली जगदलपुर में अपराध क्रमांक 85/2021 धारा 21 एन.डी.पी.एस. एक्ट कायम कर, विधिवत् गिरफ्तार के बाद न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। 


नाम आरोपी :-  पवन त्रिपाठी उम्र 27 वर्ष निवासी समुंद चौक विजय वार्ड क्रमांक-2 जगदलपुर। 


बरामद :- REXMAS  Codeine Phosphate and Chlorpheniramine Maleatc Syrup 100 ML 40 नग सीरप प्रत्येक 120/- रूपये जिसमें कुल मात्रा 08 ग्राम बैच नंबर ZLNOG 26 , जुमला कीमती 4800/- रूपये। 

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