थाना बोधघाट पुलिस ने चोरी, अपहरण, बलात्कार व गांजा तस्करी करने के मामले में आरोपियों को किया गिरफ्तार

 

थाना बोधघाट पुलिस ने चोरी, अपहरण, बलात्कार व गांजा तस्करी करने के मामले में आरोपियों को किया गिरफ्तार 


छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में थाना बोधघाट के चोरी, बलात्कार, अपहरण व गांजा तस्करी करने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 





● दिनांक 26.02.2021 को रात्रि में दुकान प्रार्थी राजकुमार अरोरा पिता स्व० नानक चंद अरोरा कोसा सेन्टर के सामने संतोष वार्ड में स्थित अपने टायर दुकान को बंद करके घर चला गया, प्रातः आकर देखा तो दुकान का सटर आधा खुला हुआ था।




दुकान के अंदर रखे नायलोन टायर एवं रेडियल टायर 40 नग कीमती 7,10,937/- रूपये एवं टाटा ग्रीस 05  किलो कीमती 12,000/- रूपये टिपकन ग्रीस कीमती 2,295/- रूपये एवं सर्वो इंजन ऑयल 15 लीटर कीमती 8,100/- रूपये कुल जुमला कीमती 7,22,532/- रूपये को अज्ञात चोर दुकान के सटर को तोड़कर चोरी कर ले गये हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में अपराध धारा 457,380 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया, विवेचना दौरान घटना स्थल के आस-पास लगे सी.सी.टी.वी. कैमरा के मदद से संदेही वाहन को चिन्हांकित किया गया, संदेही वाहन सागर मध्य प्रदेश का होना पता चलने से सागर मध्य प्रदेश से संपर्क किया गया, थाना बांदरी जिला सागर मध्य प्रदेश में 40 नग टायर को जप्त किया गया। 




आरोपी गण :- (1) छोटू कुशवाहा पिता विजय कुशवाहा उम्र 22 वर्ष तिवारी मोहल्ला  निवासी मोहना जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश,(2) दिनेश कुशवाहा पिता देवफल कुशवाहा उम्र 29 वर्ष तिवारी मोहल्ला निवासी मोहना जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर ट्रांजिस्ट रिमाण्ड माननीय न्यायालय खुरई जिला सागर से दिनांक 06.03.2021 तक प्राप्त किया गया। 


● दिनांक 23.02.2021 को नाबालिक बालिका आड़ावाल स्थति अपने घर से बगैर किसी को बताये कहीं चली गई थी, रिपोर्ट पर अपराध धारा 363 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया।




 दौरान विवेचना के अपहृत बालिका तथा संदेही गोकुल शाह का लोकेशन ट्रेस कर अपहृत बालिका को दस्तायाब किया गया। बालिका का सी.डब्ल्यू.सी. में कथन तथा माननीय न्यायालय में कथन कराया गया, बालिका द्वारा गोकुल शाह के द्वारा बालिका को बहल-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर बलात्कार करना बताने से प्रकरण में धारा 363,366, 376 भा.द.वि. पाक्सो-06 जोड़कर प्रकरण के आरोपी गोकुल शाह पिता कृष्ण शाह उम्र 21वर्ष निवासी ओरना कैम्प आड़ावाल जगदलपुर को आज दिनांक 05.03.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। 


● थाना बोधघाट के अपराध क्रमांक 207/2020 धारा 363,366,376 भा.द.वि. पाक्सो-06 में अपहृत बालिका को बहल-फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार करने से प्रकरण के आरोपी शाहिल उर्फ निखिल नाग (डेविड) पिता स्व० विनय नाग उम्र 20 वर्ष निवासी गांधी नगर थाना बोधघाट को दिनांक 04.03.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। 




● थाना बोधघाट के अपराध क्रमांक 369/2020 धारा 363 भा.द.वि. के अपहृत बालिका जिसे घटना दिनांक 18.12.2020 को अज्ञात आरोपी द्वारा अपहरण कर ले गया था,जिसे अपराध कायमी पश्चात् लगातार पता साजी की जा रही थी, मुखबीर सूचना के आधार पर अपहृत बालिका को बांगापाली जिला नवरंगपुर उड़ीसा से दिनांक 04.03.2021 को बरामद कर दस्तायाब किया गया, प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही हैं। 




● दिनांक 06.03.2021 को मिले मुखबीर सूचना पर आरोपी ओमी उर्फ  ओमप्रकाश सिंगोथिया पिता होलकर सिंह सिंगोथिया जाति कतिया उम्र 20 वर्ष निवासी नैनपुर वार्ड क्रमांक 15 खीरमाई रोड़ सरस्वती शिशु मंदिर के पास थाना नैनपुर जिला मण्डला मध्य प्रदेश एवं 01 अपचारी बालक के कब्जे से बैगों में भरा 21 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा को जप्त कर एन.डी.पी.एस. एक्ट की संपूर्ण कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।  

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