मलांगिर एरिया कमेटी केएएमएस सदस्य 10 हजार ईनामी नक्सली गिरफ्तार
नंदे ताती पिता देवा ताती ( हरीश मण्डावी ) उम्र 25 वर्ष जाति माड़िया, पटेलपारा ककाड़ी, थाना अरनपुर , जिला-दन्तेवाड़ा को गिरफ्तार किया
छत्तीसगढ़ ( दन्तेवाड़ा ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पी.,पुलिस अधीक्षक दन्तेवाड़ा डाॅ.अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दन्तेवाड़ा यू.उदय किरण, राजेन्द्र जायसवाल ( ऑप्स ) के मार्ग दर्शन में चलाए जा रहे नक्सली विरोधी अभियान के तहत् आज दिनांक 13.04.2021 को 231 वाहिनी सीआरपीएफ कमाण्डेंट सुरेन्द्र सिंह को मुखवीर सूचना प्राप्त हुआ। कि एनएमडीसी अस्पताल में ककाड़ी निवासी नंदे ताती महिला नक्सली कमांडर ईलाज कराने आयी हैं।
उक्त मुखबीर सूचना तस्दीक कर पुख्ता पाये जाने से देवांश सिंह राठौर, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) किरन्दुल के नेतृत्व में उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम लाल ध्रुव, थाना प्रभारी अरनपुर के हमराह स्टाॅफ जिला पुलिस महिला बल एवं सीआरपीएफ 231 बटालियन के संयुक्त बल के साथ एनएमडीसी अस्पताल किरन्दुल रवाना हुए थे।
एनएमडीसी अस्पताल पहुँचकर भर्ती वार्ड को चेकिंग कर रहे थे उसी समय पुलिस बल को देखकर एक महिला भागने लगी, जिसे हमराह गये महिला पुलिस बल के द्वारा दौड़ाकर घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में सफलता मिली हैं। उक्त महिला आरोपियाॅ के उपर पुलिस अधीक्षक के आदेश क्रमांक /पु.अ./दन्ते./न.सेल/ईनाम उद्घघोषणा/202/2021दिनांक 20.02.2021 के माध्यम से 10,000/- रूपये का ईनाम उद्घोषित किया गया हैं।
नंदे ताती पिता देवा ताती (पिता हरीश मण्डावी),उम्र 25 वर्ष, जाति माड़िया, निवासी पटेलपारा ककाड़ी, थाना अरनपुर, जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
गिरफ्तार नक्सली आरोपियाॅ के द्वारा थाना अरनपुर क्षेत्र के नक्सली घटनाओं में शामिल थी :-
1. अपराध क्रमांक 03/2014 धारा-147,148,1249,307 भादवि., 25,27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 28.07.2014 को ग्राम अचेली-तनेली के जंगल में पुलिस गश्त पार्टी पर जान से मारने व लूटने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग करने की घटना में शामिल थी।
2. अपराध क्रमांक 04/2015 धारा-147,148,149,307 भादवि.,25,27 आर्म्स एक्ट, 03 विप. अधि., जोड़ने धारा 04,05 वि.प.अधि. में दिनांक 29.07.2015 को नहाड़ी गुण्डीपारा के जंगल में पुलिस गश्त पार्टी पर जान से मारने व हथियार लूटने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग करने की घटना में शामिल थी।
3. अपराध क्रमांक 05.2015 धारा -05/2015 धारा 147,148,149,307,120( बी ) भादवि. 25,27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 28.07.2015 को बड़े मिचिपारा के जंगल में पुलिस गश्त पार्टी पर घात लगाकर जान से मारने व हथियार लूटने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग करने की घटना में शामिल थी।
4. अपराध क्रमांक 09/2015 धारा- 147,148,149,302,364 भादवि. में दिनांक 23.12.2015 को अरबे बण्डीपारा के हड़मा राम मडकाम को पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या कर समेली और अरबे तिराहा मेन रोड़ के पास शव को फेंकने की घटना में शामिल थी।
5. अपराध क्रमांक 05/2016 धारा- 147,148,341,427 भादवि., 03 लो.सं.नु.निवा.अधि. में दिनांक 14.04.2016 को ग्राम माडेंदा के पहले अरबे पहाड़ी के बीच रोड़ खोदकर मार्ग अवरुद्ध करने की घटना में शामिल थी।
उक्त महिला नक्सली को गिरफ्तार को गिरफ्तार करने में 231 वाहिंनी सीआरपीएफ द्वितीय कमान अधिकारी राजीव कुमार, अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) किरन्दुल देवांश सिंह राठौर, उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम लाल ध्रुव, थाना प्रभारी अरनपुर, प्रधान आरक्षक 717 शान्तनु कुमार पाटले, आरक्षक क्रमांक 267 ईश्वर ठाकुर एवं म.आरक्षक 848 सुरेश सलाम, म.आरक्षक क्रमांक 702 रीना चिड़ियम, म.आरक्षक क्रमांक 860 उषा बेला मिंज का विशेष योगदान रहा।
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