शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाकर शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना परपा पुलिस ने किया- गिरफ्तार

 

शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाकर शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को  थाना परपा पुलिस ने किया- गिरफ्तार


छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह ।  प्रार्थिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया हैं थाना परपा में अपराध क्रमांक 74/2021 धारा 363 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया। 



बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशलूर एश्वर्य  चन्द्राकर व थाना प्रभारी निरीक्षक बी. आर. नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी की पता तलाश की जा रही थी।



 मुखबीर एवं सायबर सेल जगदलपुर से गुम बालिका ग्राम बड़े आमाबाल थाना भानपुरी क्षेत्र में हैं पता चलते ही तत्काल गठित टीम को ग्राम बड़े आमाबाल की ओर रवाना किया गया। बड़े आमाबाल के खरियापारा पहुंचकर गुम बालिका को शामु कुमार बघेल के कब्जे से दस्तायाब कर कथन लेने पर बालिका के द्वारा अपने कथन में बताया। कि आरोपी ने उसे शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले गया एवं जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया हैं। 

प्रकरण में धारा 366क, 376 भादवि0, 06 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई तथा आरोपी " शामु कुमार बघेल उर्फ गोलू पिता चैतु राम बघेल उम्र 22 साल निवासी कालीपुर थाना परपा " को पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी शामु कुमार बघेल उर्फ गोलू पिता चैतु राम बघेल के द्वारा उपरोक्त अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 01.04.2021 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया हैं। 


अधिकारी/कर्मचारी :- निरीक्षक बी.आर. नाग, सहायक उप निरीक्षक सुदर्शन दुबे, प्रधान आरक्षक 855 केतन कश्यप, आरक्षक 1147 महेश राम कश्यप, आरक्षक 1157 खेदूराम ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। 

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