बिना कारण घूमकर लाॅक डाऊन का पालन न करने वालों पर जगदलपुर पुलिस की कार्यवाही

बिना कारण घूमकर लाॅक डाऊन का पालन न करने वालों पर जगदलपुर पुलिस की कार्यवाही


भारतीय दण्ड संहिता एवं मोटर यान अधिनियम एवं शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही

होम आईसोलेशन में बाहर घूमने वाले 02 पाजीटिव व्यक्तियों एवं 01 दुकानदार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

अनावश्यक घूमने वाले 85 व्यक्तियों के विरूद्ध जुर्माना कार्यवाही

11,700/- रूपये का जुर्माना वसूल किया गया

शराब सेवन कर वाहन चालक के विरूद्ध 185 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही

                   
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन बस्तर के द्वारा दिनांक 31.05.2021 तक लाॅक डाऊन का आदेश जारी किया गया है। 



जिस हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा एवं अति0 पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार, उप पुलिस अधीक्षक चन्द्रशेखर परमा के पर्यवेक्षण में आज थाना कोतवाली, बोधघाट एवं यातायात शाखा के द्वारा विशेष अभियान चलाकर प्रशासन के आदेश का उलंधन कर अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है। 



अनावश्यक घूमने वाले 85 व्यक्तियों के विरूद्ध जुर्माना की कार्यवाही कर 11,700/- का जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अतिरिक्त कोरोना पाॅजीटिव होकर होम आईसोलेशन के आदेश की अवहेलना करने वाले 02 पाॅजीटिव व्यक्तियों एवं 01 दुकानदार द्वारा अनाधिकृत दुकान संचालित करने वाले दुकानदार के विरूद्ध थाना बोधघाट में धारा - 188, 269, 270 भादवि एवं महामारी अधिनियम धारा - 3 के तहत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान में लिया गया है। इसके अतिरिक्त 01 वाहन ट्रक चालक के द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाते पाये जाने से 185 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है। आगे भी शासनादेश का उलंधन करने वालों पर विधि संगत कार्यवाही की जावेगी।

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