लाॅक डाऊन के आदेश का पालन न करने वालों पर जगदलपुर पुलिस की कार्यवाही
भारतीय दण्ड संहिता एवं मोटर यान अधिनियम एवं शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही
दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वाले संचालको के विरूद्व 09 प्राथमिकी दर्ज
अनावश्यक घूमने वाले 71 व्यक्तियों के विरूद्ध 16,100/- रूपये की जुर्माना कार्यवाही
39 वाहन चालकों पर मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही, 7800/- रूपये का समन शुल्क
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन बस्तर के द्वारा दिनांक 31.05.2021 तक लाॅक डाऊन का आदेश जारी किया गया है। जिस हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा एवं अति0 पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार, उप पुलिस अधीक्षक चन्द्रशेखर परमा के पर्यवेक्षण में आज थाना कोतवाली, बोधघाट एवं यातायात शाखा के द्वारा विशेष अभियान चलाकर शासन द्वारा निर्धारित समयावधि एवं सोशल डिस्टेसिंग का उलंधन करना पाये जाने पर संबंधित संचालको के विरूद्व धारा - 188, 269, 270 भादवि0 एवं 03 महामारी अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्व किया गया है।
जिनमें प्रमुख रूप से कन्हैया किराना स्टोर, अविनाश इलेक्ट्रानिक, आकाश इलेक्ट्रीकल्स, धनेश किराना स्टोर, पदमावती प्रोविजन स्टोर, शिव शक्ति किराना स्टोर एवं 03 अन्य सब्जी विक्रेताओं के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र संजय बाजार में सब्जी विक्रय करते पाये जाने से कुल 09 लोंगो के विरूद्व थाना कोतवाली एवं बोधघाट मेें प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक घूमने वाले 71 व्यक्तियों के विरूद्ध जुर्माना की कार्यवाही कर 16,100/- का जुर्माना वसूल किया गया है। साथ ही 39 वाहन चालकों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही कर 7,800/- रूपये का समन शुल्क की कार्यवाही किया गया है। आगे भी शासनादेश का उलंधन करने वालों पर विधि संगत कार्यवाही की जावेगी।
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