जन्म-मृत्यु की घटनाओं के ऑनलाईन पंजीयन कर किया जा रहा है प्रमाण पत्र जारी

जन्म-मृत्यु की घटनाओं के ऑनलाईन पंजीयन कर किया जा रहा है प्रमाण पत्र जारी

छत्तीसगढ़ ( जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह ।  जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म-मृत्यु की घटनाओं का भारत के महारजिस्ट्रार नई दिल्ली के केंद्रीय सॉफ्टवेयर में समस्त पंजीयकों के द्वारा जन्म-मृत्यु का ऑनलाईन पंजीयन कर हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने की कार्यवाही निरंतर जारी है। जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी ने बताया कि बस्तर जिले में 1 जनवरी 2020 से जन्म-मृत्य का  ऑनलाईन पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य निरंतर जारी है। 



उन्होंने बताया कि मुख्य रजिस्ट्रार जन्म-मृत्य एवं संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय रायपुर के निर्देशानुसार जन्म-मृत्य पंजीयन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं एकरूकता लाने के उद्देश्य से राज्य के समस्त पंजीयन इकाईयों के मोबाईल नम्बर को उनके आईडी से लिंक किया है। इसके साथ ही 3 जनवरी 2022 के पश्चात सभी पंजीयन इकाई अपने मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लाॅगिन कर सकेेंगे। बिना ओटीपी के लाॅगिन होने पर पंजीयन कार्य नहीं हो सकेगा।
उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी ने विभिन्न शासकीय विभागों के अंतर्गत जिन इकाइयों ने अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड नहीं कराया है। उन्हें जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक संचालक गोविन्द कुमार के दूरभाष नम्बर 62675-22371 में सम्पर्क कर अपना मोबाईल नम्बर प्रेषित करने तथा सभी इकाइयों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीयन कराने को कहा है। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पंजीयन कार्य सम्पन्न नहीं करने के सूची में अधिनियम 1969 के धारा 23 के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान है।

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