शहर में अवैध रूप से देशी महुआ शराब परिवहन करने वाले के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही-टीआई, एमन साहू।
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । जगदलपुर शहर में अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री हेतु परिवहन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर, आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया। ज्ञात हो कि दिनांक 02.02.2022 को पुलिस पेट्रोल पंप के पास में एक व्यक्ति जो देशी महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री हेतु मोटर सायकल से परिवहन कर रहा है।
सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ " पुलिस अधीक्षक, जितेन्द्र सिंह मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली के सउनि0 नीलाम्बर नाग एवं आरक्षक रवीन्द्र कुमार ठाकुर, रैमल मौर्य के टीम " द्वारा उक्त स्थान में दबिश देकर, घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति पकड़कर पुछताछ करने पर अपना नाम रमेश बघेल पिता रायसिंग बघेल उम्र 20 साल निवासी तुरेनार डोंगपारा, थाना नगरनार, जिला बस्तर का रहने वाला बताया।
जिसके कब्जे से अवैध रूप से 08 नग के बोतल में भरा देषी महुआ शराब कुल 16 लीटर, कीमती 3200/- रूपया तथा स्कुटी मेस्ट्रो क्रमांक-C G17 k G 6790 को बरामद किया गया।
आरोपी का कृत्य 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से थाना कोतवाली जगदलपुर में अप0क्र0-33/2022 धारा 34(2) आबाकरी एक्ट कायम कर, विधिवत् गिरफ्तार के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
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