जगदलपुर : आदतन 3 बदमाशों पर पुनः जिला बदर की कार्यवाही-एसपी, जितेन्द्र सिंह मीणा।

जगदलपुर : आदतन 3 बदमाशों पर पुनः जिला बदर की कार्यवाही-एसपी, जितेन्द्र सिंह मीणा।



आपराधिक तत्वों के विरूद्ध बस्तर पुलिस की बडी कार्यवाही।

3 बदमाशों पर कार्यवाही।

छत्तीसगढ राज्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही।

आदेश पश्चात् जिले की सीमा में प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध।

थाना बोधघाट अन्तर्गत की गई कार्यवाही।

छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। 



जिले में प्रभावी पुलिसिंग एवं अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में आपराधिक तत्व एवं आदतन बदमाश जो शहर में शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं अथवा आपराधिक गतिविधियों में लम्बे समय से सक्रिय है या जिनकी उपस्थिति से शहर का माहौल प्रभावित हो रहा है एवं जिन बदमाशों के गतिविधियों में सुधार की संभावना नही है ऐसे बदमाशों पर कार्यवाही करने हेतु जिले के थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था। 



जिस तारतम्य में जगदलपुर शहर के आदतन निगरानी एवं गुण्डा बदमाशों की सूची तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत थाना बोधघाट अन्तर्गत 3 आदतन बदमाशों की सूची तैयार कर छत्तीसगढ राज्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत जिला बदर हेतु प्रतिवेदन थाना प्रभारी बोधघाट के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगदलपुर को भेजा गया एवं उक्त प्रतिवेदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगदलपुर द्वारा अनुशंसा सहित कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर को भेजा गया है। जिला बदर के संबंध में जिला दण्डाधिकारी से आदेश उपरांत ऐसे बदमाशों को जिले की सीमा के भीतर प्रवेश की अनुमति नही होगी। जिन आदतन बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। 



उनमें थाना बोधघाट अन्तर्गत (1) तुलसी श्रेष्ठ @ छोटु @ नेपाली पिता भानुप्रताप श्रेष्ठ उम्र 26 वर्ष निवासी अम्बेडकर वार्ड नयामुण्डा। (2) कन्हैया लाल वाधवानी @ कन्नु सिंधी पिता नानकराम वाधवानी उम्र 51 वर्ष निवासी नयामुण्डा जगदलपुर। (3) संतोष दहिया @ टिरली उम्र 45 वर्ष निवासी संतोषी वार्ड जगदलपुर है। जिनके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3, 5 के अन्तर्गत किया गया है। पूर्व में भी 5 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही हेतु अनुशंसा कर जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी जिला बस्तर को भेजा गया था। आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी।






Post a Comment

0 Comments