फीस वृद्धि सहित अशासकीय स्कूलों की गतिविधियों के परीक्षण के लिए समिति गठित
छत्तीसगढ़ ( जगदलपुर ) बस्तर दर्पण । बस्तर जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की शिकायतों को देखते हुए निजी विद्यालयों के परीक्षण व सत्यापन हेतु जिला स्तर से 30 शासकीय विद्यायलों के प्राचार्य की टीम का गठन किया गया है। यह दलअशासकीय विद्यालयों की फीस कमेटी एवं उनके द्वारा फीस में बढोत्तरी के साथ अशासकीय विद्यालयों के सम्पूर्ण गतिविधियों का परीक्षण व सत्यापन कर विद्यालयों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती प्रधान ने बताया की छत्तीसगढ़ राज पत्र स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 7 अक्टूबर 2020 अधिसूचना क्रमांक एफ 13-03/2014/ 20-3 छ.ग. अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 (क. 16 सन् 2020) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अशासकीय विद्यालयों के फीस विनियमन 2020 का नियम बनाया गया है, जिसके तहत समस्त अशासकीय विद्यालयों के लिए कलेक्टर रजत बंसल द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेंड्ररी स्तर के लिए अलग-अलग पालकों की कमेटी का गठन किया गया है, जिसके तहत अशासकीय विद्यालय संस्था स्तर से स्वयं फीस की बढोत्तरी नही कर सकती है। अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के तहत किसी भी अशासकीय विद्यालय को फीस में वृद्धि अथवा 8 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की स्थिति में पालकों की कमेटी में बढ़ी हुई फीस का प्रस्ताव रख कर कलेक्टर से अनुमोदन उपरान्त विद्यालय की फीस में वृद्धि की आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती प्रधान ने कहा की दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जिले में कुछ अशासकीय विद्यालयों द्वारा 8 प्रतिशत से अधिक विद्यालय फीस में वृद्धि कर मनमानी ढंग से फीस वसूलने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पालकों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। ऐसे मनमानी ढंग से विद्यालय फीस में बढ़ाकर विद्यालय संचालन कर रहे अशासकीय विद्यालयों के परीक्षण व सत्यापन हेतु जिला स्तर से 30 शासकीय विद्यायलों के प्राचार्य की टीम का गठन किया गया है जो कि अशासकीय विद्यालयों की फीस कमेटी एवं उनके द्वारा फीस में बढोत्तरी के साथ अशासकीय विद्यालयों के सम्पूर्ण गतिविधियों का परीक्षण व सत्यापन कर विद्यालयों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
विद्यालय फीस विनियम 2020 के तहत विद्यालय फीस में बढ़ोत्तरी से संबंधित किसी प्रकार के समस्या या जानकारी हेतु जिला कार्यालय अधीनस्थ नोडल अधिकारी के मोबाइल क्रमांक 9424281074 व 9407722001 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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