अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऋण लेने के इच्छुक व्यक्तियों से 25 जून तक आवेदन आमंत्रित

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऋण लेने के इच्छुक व्यक्तियों से 25 जून तक आवेदन आमंत्रित

छत्तीसगढ़ ( जगदलपुर ) बस्तर दर्पण ।  जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर जिला बस्तर द्वारा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के योजनाओं के अन्तर्गत ऋण लेने के इच्छुक व्यक्तियों से 25 जून 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 



मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं एवं पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत ऋण वितरण हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा एवं युवतियों को कृषि, सेवा, उद्योग एवं परिवहन क्षेत्रों के संभावित व्यवसायों के लिए तथा पिछड़ा वर्ग के युवा-युवतियों को छोटे व्यवसायों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु ऋण प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

आवेदक की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए

वाहन संबंधी योजना के लाभ लेने के लिए आवेदक कमर्शियल लाइसेंस होना आवश्यक है।

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित जाति, निवास, आय तथा आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है

ऋण हेतु इच्छुक आवेदकों को अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति संयुक्त जिला कार्यालय परिसर जगदलपुर में सुबह 10 बजे 5.30 बजे तक जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध विस्तृत जानकारी उक्त कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।






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