जगदलपुर : गीदम रोड़ स्थित शराब दुकान में 11 एवं 12 सितम्बर को हुए चोरी की गुत्थी बस्तर पुलिस द्वारा सुलझाई गयी।
लाकर तोडकर रूपये चोरी होने की दर्ज करायी गयी थी रिपोर्ट
शराब दुकान के सेल्समेन और सहायक सेल्समेन के द्वारा ही दिया गया था घटना को अंजाम
आपराधिक न्यास भंग कर चोरी का दिया गया था स्वरूप
सिटी सर्विलेंस सिस्टम अंन्तर्गत लगाये गये कैमरो की महत्तपूर्ण भूमिका
जप्त संम्पत्ति - 7,06,000 रूपये नगद, डी.वी.आर. 1 नग, सब्बल, मोबाईल 2 नग, मोटर सायकल 2 नग
1. लोचन साहू पिता जनक लाल साहू उम्र 30 वर्ष निवासी उमरगाँव थाना सिहावा जिला धमतरी हाल- धरमपुरा जगदलपुर
2. सुकेश देवरी पिता रंजीत देवरी उम्र 36 वर्ष निवासी तेतरखुटी जगदलपुर थाना बोधघाट जिला बस्तर
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 11 एवं 12 सिंतम्बर 2022 के दरम्यानी रात गीदम रोड स्थित शराब दुुकान में चोरी के संबंध में दर्ज कराये गये रिपोर्ट की गुत्थी को सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्ञात हो कि दिनांक 11 एवं 12 सिंतम्बर 2022 के दरम्यानी रात गीदम रोड स्थित शराब दुुकान में अज्ञात चोर के द्वारा दुकान के ताले को तोडकर, अन्दर प्रवेश कर लॉकर को तोड़कर लाकर में रखे नगदी रकम 10,66,710/- रूपये की चोरी होने संबंधी तथ्य बताया गया था, प्रार्थी लोचन साहू , सेल्समेन शासकीय शराब दुकान के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना बोधघाट में चोरी (धारा 457,380 भादवि0) का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।
अनुसंधानः-
प्रकरण में उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के नेतृत्व में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाॅल, नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) केशलुर ऐश्वर्य चंन्द्राकार, उप पुलिस अधीक्षक नोडल सायबर सेल श्रीमती गीतिका साहू के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर माल मुल्जिम की पता साजी किया जा रहा था। घटना स्थल निरीक्षण एवं अनुसंधान के दौरान सिटी सर्विलेंस सिस्टम अन्तर्गत घटना स्थल के आस - पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरे से प्राप्त फुटेज एवं घटना स्थल पर मिले साक्ष्य, टूटे ताले, टूटा हुआ लाॅकर, दस्तावेजी साक्ष्य एवं तकनीकी साक्ष्यों को संकलित कर विश्लेषण किया गया। घटना स्थल पर परिस्थतिजन्य साक्ष्य के आधार पर पाया गया कि उक्त शराब दुकान के सेल्समेन लोचन साहू एवं सहायक सेल्समेन सुकेश देवरी के द्वारा घटना कारित करना पाया गया। उक्त परिस्थतिजन्य साक्ष्यो के आधार पर निरीक्षक लालजी सिन्हा, एमन साहू, धनजंय सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर संदेहियो को पकड़ा गया। मामले में परिस्थतिजन्य तथ्यो एवं साक्ष्यो के आधार पर दोनो संदेही लोचन साहू एवं सुकेश देवरी से पुछताछ करने पर उक्त दोनो कर्मचारियो के द्वारा शराब दुकान में शराब की बिक्री से प्राप्त राशि को दोनो के द्वारा मिलकर आपराधिक न्यासभंग करना स्वीकार किया गया है और घटना को चोरी का स्वरूप देना बताया गया है। मामले में दोनो आरोपी लोचन साहू एवं सुकेश देवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा जा रहा है।
बरामद सम्पत्ति:-
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी:-
निरीक्षक - लालजी सिन्हा, एमन साहू, धनंजय सिन्हा, तारिक हरीश, जितेन्द्र कोसले, जय प्रकाश गुप्ता।
उप.निरी.- प्रमोद ठाकुर, होरी लाल नाविक, गुनेश्वरी नुरेटी, अमित सिदार, रनेश सेठिया, मनोज तिर्की, कृष्णा साहू।
सहा.उप.निरी. सतीश यादव, परिमल दास, विश्वराज सोलंकी, सतीश यदुराज, सुदर्शन दुबे, कांन्तो पानी।
प्र.आर. - उमेश चंदेल, पवन श्रीवास्तव, चोवा दास गेंदले, नकुल कश्यप, जोगी बुडेक, मौसम गुप्ता, हीरा लाल भंण्डारी, धनसिंह सोनवानी।
आरक्षक - भुपेन्द्र नेताम, सोनु गौतम, गौतम सिन्हा, ओम प्रकाश सिंह, प्रदीप कश्यप, बलराम राणा, प्रकाश नायक, हिमांशु यादव, दीपक कुमार।
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