जगदलपुर : सुन्दरराज पी. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज द्वारा संभाग के समस्त उप संचालक एवं प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) अधिकारियों की बैठक ली जाकर विभिन्न न्यायालय में दोषमुक्त हुये 891 प्रकरणों की गुणदोष के आधार पर समीक्षा की जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बंधित पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश पारित की गई।
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । बस्तर संभाग के न्यायालयों में अभियोजन के दौरान समय पर गवाहों की पेशी तथा समंस/वारंटों की नियमित रूप से तामीली के सम्बंध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उप संचालक (अभियोजन) अधिकारियों से चर्चा की गई।
माननीय उच्चतम न्यायालय के क्रिमिनल अपील क्रमांक 1485/08 गुजरात राज्य विरूद्ध किशन भाई एवं अन्य में दिनांक 17.01.2014 को पारित निर्णय का क्रियांवयन हेतु पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में संभाग की समस्त उप संचालक (अभियोजन) एवं प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) अधिकारियों की बैठक ली जाकर विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन के दौरान दोषमुक्त हुये सत्र न्यायालय के 245 एवं न्यायिक न्यायालय के 646 कुल 891 प्रकरणों की समीक्षा की गई है।
समीक्षा के दौरान किसी विवेचना अधिकारी की त्रुटिपूर्ण विवेचना अथवा प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारणवश यदि किसी प्रकरण का न्यायालय में दोषसिद्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बंधित विवेचना अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इस संदर्भ में आज दिनांक 19.11.2022 को सुन्दरराज पी. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज द्वारा संभाग की समस्त उप संचालक एवं प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) अधिकारियों की बैठक ली जाकर विगत महिनों में संभाग के विभिन्न न्यायालय में दोषमुक्त हुये प्रकरणों में गुणदोष के आधार पर समीक्षा की जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बंधित पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश पारित की गई।
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