जगदलपुर : नशीली सीरप के विक्रय पर थाना बोधघाट पुलिस की कार्यवाही।
मदनमोहन मालवीय वार्ड क्षेत्र में की गई कार्यवाही
आरोपी नयामुण्डा क्षेत्र का निवासी
एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
मौके पर औषधी निरीक्षक विनय ठाकुर द्वारा मौके पर कार्यवाही दौरान परस्पर सहयोग
जप्त संपत्ति क्लोफेनिरामाईन मेलेट एण्ड कोडिन फास्फेट सीरप व ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराईड युक्त केप्सूल
कुल जप्त संपत्ति की अनुमानित कीमत- 52,066/- रूपये
नाम आरोपी-
वेदांत सलूर पिता स्व0 ओलेकम सलूर, उम्र 25 वर्ष, निवासी नयामुण्डा तिरंगा चौंक के पास जगदलपुर (छ0ग0)
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में नशीली सीरप/गोलियों और दवाईयों के बिक्री एवं संग्रहण करने वाले तस्कर पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना बोधघाट को दिनांक 31.01.2023 को सूचना प्राप्त हुआ था कि मदनमोहन मालवीय वार्ड क्रमांक 44 मिशन ग्राउण्ड जगदलपुर के पास में किसी लड़के के द्वारा अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली सीरप व केप्सूल को विक्रय करने की नीयत से रखा है सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाॅल एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु मदनमोहन मालवीय वार्ड मिशन ग्राउंड नयामुण्डा जगदलपुर की ओर रवाना किया गया था।
उक्त टीम के द्वारा मदनमोहन मालवीय वार्ड नयामुण्डा मिशन ग्राउण्ड के पास एक संदिग्ध लड़का की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया जिससे पूछताछ पर उसने अपना नाम वेदांत सलूर पिता स्व0 ओलेकम सलूर, उम्र 25 वर्ष, निवासी नयामुण्डा तिरंगा चौंक के पास जगदलपुर (छ0ग0) का होना बताया जिसके कब्जे से ग्रे कलर पुरानी होण्डा एक्टिवा वाहन में सीट के आगे एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला की विधिवत तलाशी लेने पर ओनिरेस्क क्लोफेनिरामाईन मेलेट एण्ड कोडिन फास्फेट सीरप कुल 55 नग व एसिटामिनोफेन केप्सूल 480 नग नशीली प्रतिबंधित सीरप व केप्सूल कीमती 13,386/- रूपये मिली। उक्त प्रतिबंधित सीरप व केप्सूल को रखने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसमें औषधि निरीक्षक विनय ठाकुर से बरामद प्रतिबंधित सीरप व केप्सूल का पहचान व गणना कराये जाने बाद उनके द्वारा भौतिक सत्यापन उपरांत बरामद प्रतिबंधित सीरप व केप्सूल मे कोडिन व ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराईड की मात्रा होना बताया गया। मामले में वेदांत सलूल का कृत्य एन0डी0पी0एस0 एक्ट की परिधि में आने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 21 (बी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत थाना बोधघाट में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। एक मेहरून कलर का मनी पर्स जिसमें संदेही का आधार कार्ड 686669247963, तथा प्रतिबंधित नशीली सीरप व केप्सूल के विक्रय से अर्जित नगदी रकम 3680/-रूपयेे, एक पुराना इस्तेमाली वीवों कंपनी का एंड्रायड मोबाईल कीमती लगभग 10,000/-रूपये, एक होण्डा एक्टिवा स्कूटी वाहन जिसमें नंबर प्लेट मेें नंबर मिटा हुआ हैं अनुमानित कीमती 25,000/-रूपयेे जप्त किया गया है। जप्तशुदा संपत्ति की कुल कीमत 52,066/- रूपये आंकी गई है। मामले में वेदांत सलूर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया है।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई :-
निरीक्षक - दिलबाग सिंह,
उप निरी0-प्रमोद ठाकुर,
औषधि निरीक्षक- विनय ठाकुर
प्र0आर0 - पवन श्रीवास्तव,
आर0 - भूपेन्द्र नेताम,
सहायक आरक्षक -प्रदीप पीटर।
0 Comments