जगदलपुर : अवैध नशीली प्रतिबंधित दवाई के विक्रय पर थाना बोधघाट पुलिस की कार्यवाही। टीआई,दिलबाग सिंह।

जगदलपुर : अवैध नशीली प्रतिबंधित दवाई के विक्रय पर थाना बोधघाट पुलिस की कार्यवाही। टीआई,दिलबाग  सिंह



नया बस स्टैण्ड जगदलपुर में की गई कार्यवाही

आरोपी मूलतः जिला कोण्डागांव का वर्तमान में  गंगामूण्डा क्षेत्र में निवास कर रहा था

एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

मौके पर औषधी निरीक्षक विनय ठाकुर द्वारा कार्यवाही दौरान किया परस्पर सहयोग

जप्त संपत्ति ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराईड युक्त केप्सूल एवं अल्प्राजोलम युक्त टैबलेट

कुल जप्त संपत्ति की अनुमानित कीमत- 5025/- रूपये

नाम आरोपी-
किशोर कुमार गुप्ता पिता नारायण गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी दंतेवाडा वार्ड क्र. 03 जिला दन्तेवाडा, वर्तमान पता गंगामुण्डा नगर निगम के सामने जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0
           
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह ।  उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में नशीली गोलियों और दवाईयों के बिक्री एवं संग्रहण करने वाले तस्कर पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना बोधघाट को दिनांक 01.02.2023 को सूचना प्राप्त हुआ था कि नया बस स्टैण्ड जगदलपुर के पास में किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली केप्सूल व टैबलेट को विक्रय करने की नीयत से रखा है एवं ग्राहक की तलाश में है। सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाॅल एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु नया बस स्टैण्ड जगदलपुर की ओर रवाना किया गया था




उक्त टीम के द्वारा नया बस स्टैण्ड जगदलपुर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया जिससे पूछताछ पर उसने अपना नाम किशोर कुमार गुप्ता पिता नारायण गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी दंतेवाडा वार्ड क्र. 03 जिला दन्तेवाडा वर्तमान पता गंगामुण्डा नगर निगम के सामने जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0 का निवासी होना बताया जिसके कब्जे के पीला रंग के पाॅलीथीन की विधिवत तलाशी लेने पर पीवाॅन स्पाॅस प्लस कैप्शुल 480 नग एवं अल्प्राजोलम टैबलेट 600 नग जुमला कीमती 5025/- रूपये बरामद हुआ। 



उक्त प्रतिबंधित केप्सूल व टैबलेट को रखने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसमें औषधि निरीक्षक विनय ठाकुर से बरामद प्रतिबंधित केप्सूल व टैबलेट का पहचान व गणना कराये जाने बाद उनके द्वारा भौतिक सत्यापन उपरांत बरामद प्रतिबंधित केप्सूल व टैबलेट मे ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराईड एवं अल्प्राजोलम की मात्रा होना बताया गया। मामले में किशोर कुमार गुप्ता का कृत्य एन0डी0पी0एस0 एक्ट की परिधि में आने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 21 (बी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत थाना बोधघाट में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले के आरोपी किशोर कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा जा रहा है।

जप्त संपत्ति:-

पीवाॅन स्पाॅस प्लस कैप्शुल 480 नग,
अल्प्राजोलम टैबलेट 600 नग

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई

निरीक्षक - दिलबाग सिंह,
उप निरी0-प्रमोद ठाकुर,
औषधि निरीक्षक- विनय ठाकुर
सहायक उप निरी0- विष्णु प्रसाद देवांगन
प्र0आर0 - पवन श्रीवास्तव, उमेश चंदेल, चोवादास गेंदले, नितेश मेश्राम, राजेश सिंह,
आर0 -  भूपेन्द्र नेताम, मानकू राम कोर्राम
सहायक आरक्षक -प्रदीप पीटर

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