छत्तीसगढ़ : नक्सल गतिविधियों में संलिप्त 1 माओवादी पर नारायणपुर पुलिस की कार्यवाही।
रोड काटकर मार्ग अवरूद्ध करने वाले तीन वारदात में संलिप्त माओवादी पर कार्यवाही।
गिरफ्तार माओवदी नेलनार एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य।
डी.आर.जी., जिला पुलिस बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त कार्यवाही।
गिरफ्तार नक्सली जनमिलिशिया सदस्य के रुप में था सक्रिय।
मामला थाना ओरछा क्षेत्रान्तर्गत ।
:- आयतु कोर्राम पिता आगाराम कोर्राम उम्र 40 वर्ष निवासी आसनार, थाना ओरछा जिला नारायणपुर (छ.ग.)।
छत्तीसगढ़ (ओरछा - नारायणपुर ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस अधीक्षक, पुष्कर शर्मा (भा.पु.से.) के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज नारायणपुर पुलिस के द्वारा ओरछा मार्ग को अवरूद्ध करने की घटना में शामिल 1 नक्सली को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने में सफलता मिली है। ज्ञात हो कि आज थाना ओरछा से डीआरजी, जिला पुलिस बल एवं छ.स.बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु रवाना हुई थी।
दौरान नक्सल विरोधी अभियान के 1 संदेही को संदेह के आधार पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे पूछताछ पर अपना नाम आयतु कोर्राम निवासी आसनार का होना बताया और अपने आप को नेलनार एरिया कमेटी का सक्रिय जनमिलिशिया सदस्य होना बताया जो नक्सलियों के साथ मिलकर दिनांक 09 एवं 10.04.2022 को धनोरा और ओरछा के मध्य बटुमपारा में पेड़ काट कर एवं बिजली के खम्भें से मार्ग में रखकर रोड खोदकर मार्ग अवरूद्ध करना तथा दिनांक 18.04.2022 को धनोरा-ओरछा के मध्य रायनार में नक्सलियों के साथ मिलकर पेड़ काटकर एवं रास्ता खोदकर मार्ग अवरूद्ध करना एवं दिनांक 04.03.2023 को ओरछा-धनोरा के मध्य बटुमपारा में नक्सलियों के साथ मिलकर पेड़ काट कर मार्ग अवरूद्ध की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है।
उक्त तीनों घटनाओं में थाना ओरछा में पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त तीनों मामले में माओवादी आयतु कोर्राम पिता आगाराम कोर्राम उम्र 40 वर्ष निवासी आसनार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार माओवादी नेलनार एरिया कमेटी अन्तर्गत जनमिलिशिया का सक्रिय सदस्य हैं।
आपराधिक प्रकरण (थाना ओरछा)-
(1) अप. क्र.- 04/2022 धारा 147, 148, 149, 341, 431 भादवि, 25 आर्म्स एक्ट, 143 विद्युत अधिनियम, 3(2), 8 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 13(1), 20, 38(1)(2), 39(2) यूएपीए एक्ट,
विवरणः- दिनांक 09 एवं 10 अप्रैल 2022 को धनोरा एवं ओरछा के मध्य बटुमपारा में पेड़ काट कर एवं बिजली के खम्भे को रखकर तथा रास्ता खोदकर मार्ग अवरूद्ध करना।
(2) अप. क्र.- 05/2022 धारा 147, 148, 149, 341, 431 भादवि, 25 आर्म्स एक्ट, 10, 13(1), 38(2), 39(2) यूएपीए एक्ट,
विवरणः- दिनांक 18 अप्रैल 2022 को धनोरा एवं ओरछा के मध्य रायनार में पेड़ को रास्ते में रखकर एवं रास्ता खोदकर मार्ग अवरूद्ध करना।
(3) अप. क्र.- 03/2023 धारा 147, 148, 149, 341, 120(बी) भादवि, 25 आर्म्स एक्ट, 10, 13(1), 38(2), 39(2) यूएपीए एक्ट,
विवरणः- दिनांक 04 मार्च 2023 को ओरछा एवं धनोरा के मध्य बटुमपारा में पेड़ काटकर रास्ते में रखकर मार्ग अवरूद्ध करना।
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