छत्तीसगढ़ : नारायणपुर नक्सल गतिविधियों में संलिप्त 3 माओवादियों पर नारायणपुर पुलिस की कार्यवाही।

 

छत्तीसगढ़ : नारायणपुर नक्सल गतिविधियों में संलिप्त 3 माओवादियों पर नारायणपुर पुलिस की कार्यवाही।



हत्या, आगजनी, मार्ग अवरूद्ध एवं आईईडी विस्फोट की वारदात में संलिप्त माओवादियों  पर कार्यवाही।

गिरफ्तार माओवादी नेलनार एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य।

डी.आर.जी., जिला पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल एवं आईटीबीपी की संयुक्त कार्यवाही।

गिरफ्तार नक्सली जनमिलिशिया अध्यक्ष एवं सदस्य के रुप में थे सक्रिय।

मामला थाना ओरछा एवं छोटेडोगर क्षेत्रान्तर्गत ।


5 आपराधिक प्रकरणों में कार्यवाही।




 
नाम आरोपी :-
(01). संदीप कोर्राम @ कट्टाराम पिता बिडेराम कोर्राम उम्र 27 वर्ष निवासी बडे टोण्डेबेड़ा थाना ओरछा

(02). शंकर दर्रो पिता रामू राम दर्रो उम्र 35 वर्ष निवासी तुरूषमेटा थाना छोटडोगर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)।

(03). सीताराम सोरी पिता बुधराम सोरी उम्र 27 वर्ष निवासी तुरूषमेटा थाना छोटडोगर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)।





छत्तीसगढ़ ( नारायणपुर ) ओम प्रकाश सिंह । पुलिस अधीक्षक, पुष्कर शर्मा (भापुसे.) के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज नारायणपुर पुलिस के द्वारा ओरछा मार्ग को अवरूद्ध करने, हत्या, आगजनी एवं पुलिस पार्टी को नुकसान पहुॅंचाने की नीयत से आईईडी विस्फोट करने की घटना में शामिल 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने में सफलता मिली है। ज्ञात हो कि आज थाना ओरछा एवं थाना छोटेडोगर से डीआरजी, जिला पुलिस बल, छ.स.बल एवं आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु क्षेत्र में रवाना हुई थी। 



दौरान नक्सल विरोधी अभियान के तुरूषमेटा क्षेत्र से 02 संदेही एवं ओरछा नदीपारा क्षेत्र से 01 संदेही को संदेह के आधार पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिनसे पूछताछ पर जिन्होने अपना-अपना नाम (01). कट्टा राम उर्फ संदीप कोर्राम निवासी बडे तोंडेबेड़ा ,(02). शंकर दर्रो निवासी तुरूषमेटा, (03). सीताराम सोरी निवासी तुरूषमेटा का निवासी होना बताया गया। जिनसे विस्तृत पूछताछ करने पर जो अपने आप को नेलनार एरिया कमेटी का सक्रिय माओवादी होना बताये। 



जिनसे पूछताछ पर बतायें कि माओवादी कट्टा उर्फ संदीप जो टोंडेबेड़ा पंचायत अन्तर्गत जनमिलिशिया कमाण्डर है एवं 04.03.2023 एवं 19.03.2023 को धनोरा और ओरछा के मध्य बटुमपारा में पेड़ काटकर रोड खोदकर मार्ग अवरूद्ध करने की घटना में शामिल होना बताया गया। 



माओवादी शंकर दर्रो एवं सीताराम सोरी से पूछताछ पर बतायें कि ये लोग तुरूषमेटा के जनमिलिशिया सदस्य हैं जिनके द्वारा दिनांक 23.09.2021 को छोटेडोगर-मढ़ोनार सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से मारपीट कर, मुंशी की हत्या करना तथा जेसीबी, ट्रेक्टर में आगजनी करना तथा दिनांक 07.04.2023 एवं 09.04.2023 को बाहकेर-पेरमापाल के जंगल में सुरक्षा बल को नुकसान पहुॅंचाने की नीयत से आईईडी विस्फोट करने की घटना में  संलिप्त रहना स्वीकार किया गया है। 



उक्त घटनाओं में थाना ओरछा एवं थाना छोटेडोगर में पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त तीनों माओवादियों को थाना ओरछा एवं छोटेडोगर के अलग-अलग अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा जा रहा है।



आपराधिक प्रकरण (थाना ओरछा)




- आरोपी- संदीप कोर्राम के विरूद्व दर्ज प्रकरण

(1)- अप. क्र.- 03/2023 धारा - 147, 148, 149, 341, 120(बी) भादवि, 25 आर्म्स एक्ट, 10, 13, 38(2), 39(2) यूएपीए एक्ट।

विवरणः- दिनांक 04.03.2023 को धनोरा एवं ओरछा के मध्य बटुमपारा में पेड़ काट कर मार्ग पर  रखकर तथा रास्ता खोदकर मार्ग अवरूद्ध करना। 

(2)- अप. क्र.-  04/2023 धारा - 147, 148, 149, 341, 431, 120(बी) भादवि, 25 आर्म्स एक्ट, धारा- 3(2), 8, लो.सं.नि.क्षति निवारण अधिनियम 10, 13(1), 38(2), 39(2) यूएपीए एक्ट। 

विवरणः- दिनांक 19.03.2023 को धनोरा एवं ओरछा के मध्य पेड़ को रास्ते में रखकर एवं रास्ता खोदकर मार्ग अवरूद्ध करना।

आपराधिक प्रकरण (थाना छोटेडोगर)-


आरोपी- शंकर दर्रो एवं सीताराम सोरी के विरूद्व दर्ज प्रकरण

(3)- अप. क्र.-  20/2021 धारा 147, 148, 149, 302, 396, 341, 435, 323, 506 भादवि, 25, 27 आर्म्स एक्ट, 13, 20, 38, 39, यूएपीए एक्ट।

विवरणः- दिनांक 23.09.2021 को मढ़ोनार के पास निर्माण कार्य लगे मजदूरों से मारपीट कर मुंशी की हत्या करना एवं जेसीबी, ट्रेक्टर में आगजनी करना। 

(4). - अप. क्र.- 06/2023 धारा 147, 148, 149, 307, 120(बी), भादवि, 25 आर्म्स एक्ट, 3, 5 वि.प.अधिनियम, 10, 13, 16, 20, 23, 38, 39, यूएपीए एक्ट।

विवरणः- दिनांक 07.04.2023 को बाहकेर-पेरमापाल के जंगल में सुरक्षा बल को नुकसान पहुॅंचाने की नीयत से आईईडी विस्फोट करना। 

(5) -  अप. क्र.- 07/2023 धारा 147, 148, 149, 307, 120(बी), भादवि, 25 आर्म्स एक्ट, 3, 5 वि.प.अधिनियम, 10, 13, 16, 20, 23, 38, 39, यूएपीए एक्ट।

विवरणः- दिनांक 09.04.2023 को बाहकेर-पेरमापाल के जंगल में सुरक्षा बल को नुकसान पहुॅंचाने की नीयत से आईईडी विस्फोट करना।

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