जगदलपुर : थाना बोधघाट पुलिस द्वारा जुआ अधिनियम में संशोधन उपरांत बस्तर जिले में पहली कार्यवाही-टीआई, दिलबाग सिंह।
रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड दास किराना गली एवं मदन मोहन मालवीय वार्ड कचरा सेन्टर के पास सट्टा पर्ची लिखकर जुआ खिलाते दो आरोपियों को पकड़ा गया।
दोनों आरोपियों से क्रमशः 7,410/-₹, 7920/-₹ सट्टा पर्ची व पेन सहित जप्त कर की गई कार्यवाही।
जुआ अधिनियम में संशोधन उपरांत दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल।
(1) सेविया राज पिता स्व0 थाॅमस राज उम्र 25 वर्ष निवासी रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड दास किराना गली के पास जगदलपुर जिला बस्तर ( छ. ग. )
(2) महेन्द्र दास पिता स्व0 इन्द्र दास उम्र 29 वर्ष मदनमोहन मालवीय वार्ड कचरा सेन्टर के पास जगदलपुर जिला बस्तर ( छ. ग. )
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा हैं। ज्ञात हो कि जुआ सट्टा जो पूर्व में जमानतीय अपराध हुआ करता था वर्तमान में जुआ अधिनियम में संशोधन उपरांत अब अजमानतीय किये जाने उपरांत उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में बस्तर जिले में सर्वप्रथम थाना बोधघाट जुआ सट्टा के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपी सेविया राज को रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड दास किराना गली के पास तथा महेन्द्र दास को मदन मोहन मालवीय वार्ड कचरा सेन्टर के पास सट्टा पर्ची लिखकर रूपये पैसे के हार जीत का दांव लगाकर जुआ खिलाते पकड़ा गया।
गवाहों के समक्ष सेविया राज से 7410/-₹ तथा महेन्द्र दास से 7920/-₹ मय सट्टा पर्ची व पेन जप्त कर गिरफ्तार कर सेविया राज के विरूद्ध अपराध क्रमांक 80/2023 धारा 6 ( क ) जुआ एक्ट तथा महेन्द्र दास के विरूद्ध अपराध क्रमांक 81/2023 धारा 6 ( क ) जुआ एक्ट कायम कर न्यायिक रिमाण्ड पर उक्त दोनों आरोपियों को में केन्द्रीय जेल जगदलपुर भेजा गया।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी कर्मचारी :-
निरीक्षक - दिलबाग सिंह
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