छत्तीसगढ़ : सामूहिक बलात्कार करने वाले 2 आरोपी को थाना नगरनार पुलिस ने किया गिरफ्तार।

छत्तीसगढ़ : सामूहिक बलात्कार करने वाले 2 आरोपी को थाना नगरनार पुलिस ने किया गिरफ्तार।



 
पहचान का फायदा उठाकर घटना को दिये अंजाम

घटना करने के बाद से थे दोनों आरोपी फरार

नाम आरोपी

1- निर्मल बघेल पिता धन सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी कुम्हली कोटवारपारा नगरनार

2- डमरुधर कश्यप  पिता चैतराम कश्यप उम्र 29 वर्ष निवासी कुम्हली कोटवारपारा नगरनार

छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह ।  मामलेे का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता नगरनार क्षेत्र निवासी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 13 मई 2023 को गांव में मेला देखने गई हुई थी और सामान खरीदकर वापस अपने घर जा रही थी की दोपहर करीबन 2:00 बजे पीड़िता को उसके जान-पहचान के दो व्यक्ति निर्मल और डँमरुधर मिले जो पीड़िता से बातचीत करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और पीड़िता को शराब पिला दिये और मुंह को दबाकर हाथ पैर पकड़कर नीलगिरी प्लाट की तरफ ले जाकर और शराब पिलाये और उसके साथ जबरन सामूहिक बलात्कार किये और घटना कारित करने के बाद पीड़िता को वहीं छोड़कर भाग गये पीड़िता वापस अपने घर आकर पुरी घटना परिवार वालों को बताई और परिवार वालों के साथ थाना आकर दोनों आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। 



पीड़िता की रिपोर्ट पर तत्काल दोनों आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा को दी गई जिस पर तत्काल आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी करने के निर्देश प्राप्त हुए जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल तथा नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर आरोपियों का पता तलाश किया गया जो दोनों आरोपी घटना कारित करने के बाद से गांव से फरार थे जिनका लगातार पता तलाश किया जा रहा था इसी तारतम्य पुलिस टीम को सूचना मिली कि दोनों आरोपी अभी अपने घर आए हुए हैं सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल आरोपियों के घर में घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से पकड़ा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम निर्मल और डमरूधर निवासी ग्राम कुम्हली बताये तथा पुछ्ताछ मे पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना कारित करना स्वीकार किये दोनो आरोपीयों को धारा - 376(द) भा० द० वि०विधिवत गिरफ्तार किया गया और न्यायालय पेश किया गया।

Post a Comment

0 Comments