छत्तीसगढ़ : थाना डोंगरगढ़ पुलिस ने 97 पौवा देशी / विदेशी अवैध रूप से शराब विक्रय करने वालो पर की गयी कार्यवाही-टीआई, एमन साहू।
6 लोगो के विरूध्द आबकारी अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही।
आरोपियो से 97 पौवा देशी/अग्रेंजी शराब जप्त।
शराब की कुल कीमत विक्रय राशि सहित 9000 /रू को किया गया जप्त।
इसी कडी में दिनांक 21/05/2023 को सूचना प्राप्त हुआ की मान होटल का संचालक दीपक ठाकुर, खालसा होटल का संचालक करमदीप सिंह भाटिया, मिक्की असरफी, मोहित साहू, आवेग चौरसिया, अजय साहू निवासी डोंगरगढ़ के द्वारा अवैध रूप से शराब रख कर विक्रय कर रहे है,कि सूचना पर तत्काल मुखबीर के बताये स्थानो पर पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी गयी है। आरोपियो को अवैध रूप से शराब विक्रय करते रंगे हाथो पकडा गया है। आरोपियो के विरूध्द पृथक पृथक से अपराध क्रमांक 298/23, 299/23, 300/23, 301/23, 302/23, 303/23, धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। अवैध रूप से शराब विक्रय करने वालो के विरूध्द लगातार कार्यवाही की जावेगी।
उक्त कार्यवाही में सउनि० अशोक साहू, सउनि राम कृष्ण अनंत,प्र0आर0 501 अजीत टोप्पो, प्र0आर0 214 महादेव साहू, प्र0आर0 867 नवीन क्षत्रिय की भूमिका सराहनीय रहा है।
आरोपीगण
1- करमदीप सिंह भाटिया पिता स्व हरणरण सिंह भाटिया उम्र 34 साल निवासी बुधवारीपारा डोंगरगढ़ खालसा होटल का संचालक के विरूध्द धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट की कार्यवाही।
3- मिक्की असरफी पिता मो. रफीक उम्र 21 साल साकिन कण्डरापारा डोंगरगढ के विरूध्द धारा 34 (ए)आबकारी एक्ट की कार्यवाही।
4- मोहित साहू पिता नारद साहू उम्र 25 साल साकिन बुधवारीपारा डोंगरगढ के विरूध्द धारा 34 (ए)आबकारी एक्ट की कार्यवाही।
5- आवेग चौरसिया पिता मनोज चौरसिया उम्र 34 साल साकिन खूटापारा डोंगरगढ के विरूध्द धारा34 (ए) आबकारी एक्ट की कार्यवाही।
6- अजय साहू पिता रतन लाल उम्र 40 साल साकिन मिसियाबाडा डोंगरगढ के विरूध्द धारा34(ए) आबकारी एक्ट की कार्यवाही।
0 Comments