छत्तीसगढ़ : थाना कोतवाली पुलिस राजनांदगांव के द्वारा 3 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही ।

छत्तीसगढ़ : थाना कोतवाली पुलिस राजनांदगांव के द्वारा 3 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही ।

दो आरोपियों के खिलाफ 34(2) आबकारी अधिनियम एवं एक आरोपी के खिलाफ 34 (1) आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही।

तीनों आरोपियो से कुल 126 पौवा देशी प्लेन शराब कुल मात्रा 22.640 बल्क लीटर जुमला किमती 10,080 रूपये जप्त।

 

दो आरोपियों को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।


अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरूद्ध  कार्यवाही जारी रहेगी।

नामआरोपी

1  जीतु साहू पिता पवरू साहू उम्र 27 साल निवासी सुंदराबाडी कन्हारपुरी राजनांदगांव।
2  कोमल विश्वकर्मा पिता स्व0 तुलसीराम विश्वकर्मा उम्र 50 साल निवासी नवापारा कन्हारपुरी वार्ड न0 34 राजनांदगांव ।
3  डोमन बंजारे पिता उमाशंकर बंजारे उम्र 30 साल निवासी जैतखाम चैक वार्ड न0 34 कन्हारपुरी राजनादगांव।



छत्तीसगढ़ ( राजनांदगाँव-डोंगरगढ़ ) ओम प्रकाश सिंह ।  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनादगांव अभिषेक मीना के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले तथा नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में असमाजिक तत्वों व अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 17.06.2023 को मुखबीर की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया जिसमे (1) आरोपी जीतु साहू पिता पवरू साहू उम्र 27 साल निवासी सुंदराबाडी कन्हारपुरी राजनांदगांव के कब्जे से मुनिस्पल स्कुल के पीछे 56 पौवा देशी प्लेन शराब मात्रा 10.080 बल्क लीटर कीमती 4480 रूपये (2) कोमल विश्वकर्मा पिता स्व0 तुलसीराम विश्वकर्मा उम्र 50 साल निवासी नवापारा कन्हारपुरी वार्ड न0 34 राजनांदगांव के कब्जे से तिरंगा चौक तालाब पार के पास कन्हारपुरी में 48 पौवा देशी प्लेन मात्रा 8.640बल्क लीटर कीमती 3840 रूपये (3)आरेापी डोमन बंजारे पिता उमाशंकर बंजारे उम्र 30 साल निवासी जैतखाम चैक वार्ड न0 34 कन्हारपुरी राजनांदगांव के कब्जे से रायपुर नाका तुलसी टावर होटल के पीछे में  22 पौवा देशी प्लेन मात्रा 3.960 बल्क लीटर कीमती 1760 रूपये जप्त किया गया। तीनो आरोपियों के खिलाफ पृथक-पृथक क्रमशः अपराध क्रमांक 427/23, 428/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट एवं अप क्रं 429/23 धारा 34(1) आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया। धारा 34(2) आबकारी एक्ट के दोनो आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।



         उपरोक्त तीनों आरापियों से अलग-अलग घटना स्थल में अवैध रूप से शराब बिक्री करते पाये जाने पर कुल 126 पौवा देशी प्लेन शराब मात्रा 22.640 बल्क लीटर जुमला कीमती 10.080 रूपये जप्त किया गया।

        
         उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरी0 पवन पटवा, सउनि0 उदय सिंह चंदेल, प्र0आर0 जी सीरिल, मिलन साहू, अरूण, आरक्षक विष्णु साहू, लोकेश साहू,  विद्याधर मांझी, प्रख्यात जैन, अविनाश झा, चतुर दास एंव थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही







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