छत्तीसगढ़ : वृद्धा महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना मारडूम पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा-जेल। नाम आरोपीः- सुखलाल उर्फ खोडिया बघेल पिता स्व. सदाराम बघेल उम्र 22 वर्ष निवासी सतसपुर पटेलपारा थाना मारडूम जिला बस्तर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ : वृद्धा महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना मारडूम पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा-जेल।

नाम आरोपीः- सुखलाल उर्फ खोडिया बघेल पिता स्व. सदाराम बघेल उम्र 22 वर्ष निवासी सतसपुर पटेलपारा थाना मारडूम जिला बस्तर (छ.ग.)





छत्तीसगढ़ ( बस्तर-मारडूम ) ओम प्रकाश सिंह । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.06.23 को प्रार्थिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक व्यक्ति ने पीड़िता का मुंह और गला दबाकर रखा तथा दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया कि रिपोर्ट पर से अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 



मामले की गंभीरता को देखते हुए उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा द्वारा अति0 पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा सभी पहलुओं पर बारीकी से अध्ययन एवं पूछताछ किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के पुनः कथन से ज्ञात हुआ की वृद्धावस्था ,अत्यधिक रक्तस्राव व अचेत होने से तीन अज्ञात व्यक्तियों के बारे में बताई थी। 



पीड़िता की स्थिति में सुधार होने एवं गवाहों के कथन से ज्ञात हुआ कि दिनांक 25.06.23 को पीड़िता घर से काम करने निकली थी, रात्रि करीब 08.00 बजे काम से आकर सोमारी के यहां से घर वापस आ रही थी कि आरोपी सुखलाल उर्फ खोड़िया उसे रास्ते में मिला तथा आपसी वाद विवाद होने से पीड़िता द्वारा आरोपी को गाली गलौच एवं अपशब्द कहने से गुस्से में पीड़िता को धकेल कर जमीन में गिरा दिया और पीड़िता के गुप्तांग में लकड़ी घुसाकर हमला किया।पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी भाग गया।



अति0 पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधि पंकज ठाकुर के पर्यवेक्षण में आरोपी की पतासाजी हेतु SIT टीम द्वारा आरोपी सुखलाल उर्फ खोडिया की पतासाजी की जा रही थी दौरान पतासाजी के मामले के आरोपी सुखलाल उर्फ खोडिया बघेल को आज मारडूम पुलिस एवं गठित टीम द्वारा पता तलाश कर पकड़ा गया व मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किया गया।



जिससे पूछताछ पर आरोपी ने पीड़िता के साथ वाद विवाद होने पर पीड़िता के गुप्तांग में लकड़ी घुसाना स्वीकार किया है। मामले में आरोपी को धारा - 376(2)(एफ)(एम) भादवि० गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है।



महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पुलिस अधिकारी :-

निरीक्षक - विकेश कुमार तिवारी, माधुरी नायक, धनंजय सिन्हा, तामेश्वर चौहान, लालजी सिन्हा
उप निरी - प्रमोद ठाकुर,ज्ञानेंद्र चौहान
सउनि. - जदुराम बघेल ,दिलीप ठाकुर
प्र.आर. - सुखेन्द्र मिर्झा, बबलू ठाकुर,देवचंद नाग
आरक्षक - साधुराम कश्यप, सुकमन पाण्डे, बिरजू यादव





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