छत्तीसगढ़ : अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालो के आरोपी को राजनांदगाँव पुलिस ने किया-गिरफ्तार।
थाना कोतवाली राजनांदगांव पुलिस की कार्यवाही
एक आरोपी को 34(2) आबकारी एक्ट के तहत किया गिरफ्तार।
आरोपी से 107 पौवा गोवा व्हीस्की शराब 19.260 बल्क लीटर कीमती 12.840 रूपये एवं एक एक्टिवा स्कुटी किमती 40000 हजार जुमला किमती 52840 रूपये जप्त।
आरोपी को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।
नाम आरोपी - विमल सिंह राजपुत उर्फ बहादुर पिता चिंकी राजपुत उम्र 36 साल साकिन बैगापारा अटल आवास लखोली राजनांदगांव
जो नशे में होने कारण गिरा हुआ है। कि सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी रवाना किया गया घटनास्थल पहुंचकर उक्त व्यक्ति का नाम पता पुछने पर अपना नाम विमल सिंह राजपुत उर्फ बहादुर पिता चिंकी राजपुत उम्र 36 साल साकिन बैगापारा अटल आवास लखोली राजनांदगांव बताया।
जिसके कब्जे से दो सफेद बोरी के अंदर रखे 107 पौवा गोवा स्पेशल व्हीस्की शराब मात्रा 19.260 बल्क लीटर किमती 12840 रूपये एवं एक एक्टिवा स्कुटी क्र सीजी 08 ए क्यु 7628 कीमती 40000 रूपये जुमला कीमती 52840 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
शराब रखने व परिवहन करने के संबंध वैध कागजात की मांग करने पर नही होना बताया कि आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से अपराध क्रंमाक 498/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्व कर आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत मे लिया गया जिसे दिनांक 06.07.2023 को ज्यूडिशियल रिमांण्ड पर पेश किया जावेगा।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू प्र0आर0 संदीप चैहान आर0 विष्णु साहू आर0 देवनाथ साहू एंव थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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