छत्तीसगढ़ : जिला दुर्ग के थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र में घटित लाहे के स्क्रैब चोरी के मामले का खुलासा। आरोपियों के निशानदेही पर चोरी गई लोहे के स्क्रैप, एवं घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

छत्तीसगढ़ : जिला दुर्ग के थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र में घटित लाहे के स्क्रैब चोरी के मामले का खुलासा।

आरोपियों के निशानदेही पर चोरी गई लोहे के स्क्रैप, एवं घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद।

आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।



छत्तीसगढ़ ( दुर्ग-भिलाई ) ओम प्रकाश सिंह ।  प्रार्थी गुरजीत सिंह पिता स्व. करतार सिंह उम्र 47 वर्ष निवासी म.नं. 1701, गुरूनानक नगर भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी स्वयं की फेब्रीकेशन फैक्ट्री इंजिनियरिंग पार्क हथखोज में है कि दिनांक 28.06.2023 के रात्रि 08.00 बजे फैक्ट्री का काम खतम होने से सभी वर्कर अपने अपने घर चे गये थें कि दिनांक 29.06.2023 के सुबह 07.00 बजे फैक्ट्री के वर्कर अपना काम करने पुनः फैक्ट्री पहुंचने पर फैक्ट्री वर्कर गिरधर यादव ने फोन कर बताया कि फैक्ट्री परिसर में रखा लोहे की प्लेट, रोलर चौनल, ऐंगल, स्क्रैब कीमती लगभग 45000 रूपये नहीं है, किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है, फैक्ट्री पहुंचने पर देखा कि उक्त मशरूका नहीं था, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाने कि रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 218/2023 धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।




उक्त चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा (भापुसे) के द्वारा आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर माल बरामद करने एवं गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) संजय ध्रुव (रापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक छावनी आशीष कुमार बंछोर (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक मनीष शर्मा के नेतृत्व में पेट्रोलिंग टीम को कार्यवाही हेतु लगाया गया था





टीम द्वारा घटना स्थल का सुक्ष्मता से अवलोकन किया गया, घटना स्थल के आस-पास के लोगों से पूछताछ पतासाजी के प्रयास किया गया, विशेष सूत्र भी लगाये गये थे, घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, आज दिनांक 30.06.2023 को सूचना मिला कि कुछ व्यक्ति मयुरा कंपनी के पीछे नहर किनारे लोहा विक्रय हेतु कबाड़ी, फेरी वाले की तलाश कर रहे हैं। कि सूचना पर गवाह प्रेम कुमार व अनिल पटेल को धारा 160 जा. फी को नोटिस देकर अपने साथ संपूर्ण कार्यवाही दौरान उपस्थित रहना बताकर हमराह पेट्रोलिंग स्टाफ के रवाना होकर बताये स्थान पर पहुंचा जहां पुलिस को आता देख दोनो युवक भागने लगे जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछने पर अपना नाम विजय कुमार, एम. मोहन नायडू जोन 3 खुर्सीपार निवासी बतायें एवं लोहा विक्रय हेतु घुमना कबाड़ी, फेरी वाले की तलाश करना बतायें एवं इंजिनियरिंग पार्क मुरूम खदान पास वैरायटी कंपनी से लोहा चोरी की बात को स्वीकार करने पर गवाहों के समक्ष पूछताछ कर आरोपियों का मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो अपने अपने मेमोरेण्डम कथन में बतायें कि दिनांक 28-29.06.2023 के मध्य रात्रि इंजिनियरिंग पार्क मुरूम खदान के पास स्थित कंपनी में विजय कुमार, एम मोहन नायडु, इमरान एवं करन एक साथ मिलकर एम. मोहन नायडू के मोटर सायकल क्रमांक CG 07 AJ 3724 में सवार होकर इंजिनियरिंग पार्क मुरूम खदान किनारे वैरायटी कंपनी में से लोहा प्लेट, स्क्रैप, रोलर चोरी कर वाहन में लोड कर दूर अंधेरे में मयुरा कंपनी के पीछे नहर किनारे चोरी किये लोहे के सामान को आपस में बांट लेना और वहीं नहर किनारे छुपाकर रखना बतायें और आज हम चारो इसे निकालकर बेचने के इरादे से आये थे जो इमरान और करन पुलिस को आता देख मौके से भाग गये हैं। 




पृथक-पृथक मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी विजय कुमार एवं एम. मोहन नायडू द्वारा अपने हिस्से के सामान को मयुरा कंपनी के पीछे नहर किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखना बताने आरोपियों के निशादेही पर उनके हिस्से में आये लोहे के स्क्रैप, एवं घटना में प्रयुक्त वाहन जुमला कीमती 71000 रूपये का सामान को आरोपीगणों के कब्जे से गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
प्रकरण के अन्य दो आरोपी इमरान तथा करन जो कि पुलिस को आता देख फरार हो गये है, जिनके सकुनत पर जाकर एवं अन्यत्र स्थानों पर पता तलाश किया जो कोई पता नही चला, फरार आरोपियों का पता तलाश जारी है। जप्तशुदा माल प्रार्थी को दिखाया गया जो उसके कंपनी का ही मशरूका होना बताया। जो प्रकरण में आरोपियों विजय कुमार एवं एम. मोहन नायडू के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई से प्र. आर. राकेश सिंह, आर. कृष्णा सिंह, संदीप सिंह, हरीश राव, ईश्वर लाल भारद्वाज, राजेश चन्दौल की उल्लेखनिय भूमिका रही है

अपराध क्रमांक :- 218/2023 धारा 379, 34 भादवि०

नाम आरोपी :- (1) एम. मोहन नायडू पिता एम. पापा नायडू उम्र 19 वर्ष निवासी जोन 3 मसजिद के पीछे  शिव शंकर नगर खुर्सीपार, थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग ( छ.ग. )



(2) विजय कुमार आहिरवार पिता स्व. राकेश आहिरवार उम्र 19 वर्ष निवासी जोन 3 मसजिद के पीछे शिव शंकर नगर खुर्सीपार, थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग ( छ.ग. )




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