छत्तीसगढ़ : दो अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को थाना बस्तर पुलिस द्वारा किया गया-गिरफ्तार।

छत्तीसगढ़ : दो अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को थाना बस्तर पुलिस द्वारा किया गया-गिरफ्तार।

आरोपीगण कर रहे थे आल्टो कार में गांजा की तस्करी।

आरोपीगण के कब्जे से कुल 51.290 किलो गांजा (कीमती 2,56,420 /- रूपये) बरामद।

नाम आरोपी:-

(1) नरेश कुमार कश्यप पिता ओमप्रकाश कश्यप उम्र 44 वर्ष निवासी तपराना थाना सदर जिला करनाल हरियाणा।

(2) श्रीमति गीता देवी पति स्व. विजय कुमार उम्र 50 वर्ष निवासी सगा (बीर नरैना (51) जिला करनाल हरियाणा।

छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह ।  उ.म.नि. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बस्तर जितेन्द्र सिंह मीणा द्वारा जिले में नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दिये गये निर्देशों के परिपालन में थाना बस्तर द्वारा नशा के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। 



जिस तारतम्य में दिनांक 24.07.2023 को थाना बस्तर के द्वारा कस्बा व वाहन चेकिंग के दौरान टोलप्लाजा भिरलिंगा एन.एच. 30 रोड पर जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे वाहनों की चेकिंग की जा रही थी जो जगदलपुर की ओर से आ रही एक सफेद आल्टो कार क्रमांक एच.आर. 91 बी. 7505 जिसमें एक पुरूष चालक के सीट पर तथा एक महिला बगल सीट में बैठी थी जिन्हें नाम पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम नरेश कुमार कश्यप जिला करनाल हरियाणा का तथा महिला द्वारा अपना नाम श्रीमति गीता देवी जिला करनाल हरियाणा की रहने वाली बताई, पूछताछ के दौरान घबराने से पीछे रखे सामान के बारे में पूछने पर अवैध मादक पदार्थ गांजा होना बताये जो घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों उमनि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवेदिता पॉल को अवगत कराकर तथा उनसे दिशा निर्देशन लेकर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम कामड़े मार्गदर्शन पर टोलप्लाजा भिरलिंगा एन. एच. 30 रोड पर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुये। 



आरोपीगण 1. नरेश कुमार कश्यप पिता ओमप्रकाश कश्यप उम्र 44 वर्ष निवासी तपराना थाना सदर जिला करनाल हरियाणा 2 श्रीमति गीता देवी पति स्व. विजय कुमार उम्र 50 वर्ष निवासी सगा (बीर ) जिला करनाल हरियाणा से पूछताछ कर गांजा के संबंध में कोई वैध दस्तावेज न होने से उनके कब्जे के आल्टो कार क्रमांक एच.आर. 91 बी. 7505 के पीछे डिक्की में दो प्लास्टिक की बोरियों में रखे कुल 51.290 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती लगभग 2,56,450 /- रूपये, घटना में प्रयुक्त वाहन आल्टो कार क्रमांक एच. आर. 91 बी. 7505 कीमती करीबन 3,00,000/- रूपये तथा आरोपीगण से प्राप्त 6,200 /- रूपये एवं वाहन का आर.सी. बुक को उनके संयुक्त कब्जे से जप्तकर सीलबंद किया गया। आरोपीगण द्वारा एन.डी.पी.एस. की धारा 20(ख) का अपराध करना पाये जाने से उन्हें दिनांक 24. 07:2023 को गिरफ्तार कर मौके पर देहाती नालसी लेकर थाना आकर नंबरी अपराध क्रमांक 52 / 2023 धारा 20 (ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया आरोपीगण द्वारा किये गये अपराध अजमानतीय होने से दिनांक 24.07.2023 को माननीय विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. जगदलपुर में पेश कर ज्युडिश्यल रिमाण्ड प्राप्त कर आरोपीगण को जेल भेजा गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना बस्तर के निरीक्षक लीलाधर राठौर, उप निरीक्षक देवा राम भास्कर, सहा. उप निरीक्षक घनश्याम बाजपेयी प्रधान आरक्षक 771 सुनील मनहर, आरक्षक 390 रामकुमार रावटे, आरक्षक 887 गंगाधर निषाद, आरक्षक 1271 जगमोहन भारती, महिला आरक्षक 785 पदीना नेताम, महिला नगर सैनिक नायक 195 अम्बिका सोनवानी का विशेष योगदान रहा। थाना बस्तर पुलिस द्वारा अवैध नशा के तस्करों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी





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