छत्तीसगढ़ : जगदलपुर टेलीफ्राॅड के मामले में थाना परपा एवं बोधघाट पुलिस की बड़ी कार्यवाही।
टेलीफ्राॅड के आरोपियों पर थाना बोधघाट, परपा एवं सायबर सेल की कार्यवाही।
दो अलग-अलग मामलों अपराध क्र. 31/2023 एवं 268/2020 में आरोपियों को क्रमशः जिला नूह (हरियाणा), मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) से किया गया गिरफ्तार।
दोनो अपराध 31/2023 एवं 268/2020 में क्रमशः 60,000 रू. तथा 34,988 रू. की ठगी की गई थी।
आरोपीगण मूलतः ग्राम सतवाड़ी थाना पहाड़ी जिला भरतपुर, राजस्थान तथा मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) का निवासी हैं।
आरोपी से 1 नग मोबाईल, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड एवं ड्रायविंग लायसेंस जप्त किया गया।
1. मुफीद पिता स्व. इस्लामुदिन उम्र 32 वर्श निवासी ग्राम सतवाड़ी थाना पहाड़ी जिला भरतपुर (राजस्थान)
2. गोविन्द पिता सुरेन्द्र निवासी लखन, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)
विवरण 1 :- अपराध क्र. 31/2023 दिनांक 25.01.2023 को प्रार्थिया श्रीमती गायत्री साहू निवासी पुलिस काॅलोनी परपा, जगदलपुर को आरोपी द्वारा मोबाईल के माध्यम से आपके पति का दोस्त हूॅ, उनका फोन नहीं लग रहा है, अर्जेन्ट 60,000 रू. उनको देना है। आपके फोन पे पर ओटीपी आयेगा आप बता देना ताकि मै उनका पैसा आपके खाते में दे सकू कहकर कुल 60,000 रू. की ठगी किये जाने की प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना परपा में अपराध क्र. 31/2023 धारा 420 भादवि. 66(डी) आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उपलब्ध मोबाईल नं0 के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का भरतपुर राजस्थान में होने की जानकारी मिलने पर निरीक्षक भोजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में टीम गठित कर राजस्थान रवाना किया गया था। टीम द्वारा सायबर सेल के मदद से आरोपी को फिरोजपुर चैकी झिरका जिला नूह (हरियाणा) में घेराबंदी कर पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम मुफीद पिता स्व. इस्लामुदिन उम्र 32 वर्श निवासी वार्ड क्र. 06 मस्जिद के पास, ग्राम सतवाड़ी थाना पहाड़ी, जिला भरतपुर (राजस्थान) अलग दिनों में प्रार्थिया से उनके पति का दोस्त बताकर फोन पे के माध्यम से 60,000 रू. का ठगी करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से 1 नग विवो कंपनी का मोबाईल फोन, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड एवं आरोपी का आधार तथा ड्रायविंग लायसेंस जप्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड लेकर बस्तर लाया गया जिसे न्यायिक रिमांड पर मान0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।
तरीका वारदात - आरोपी द्वारा प्रार्थिया को उसके पति का दोस्त हूॅ, अर्जेन्ट में उसको 60,000 रू. देना है। इस तरह विभिन्न तहर की बातें बनाकर अपने झांसे में लेकर प्रार्थिया से ओटीपी प्राप्त कर बैंक खाता का एक्सेस लेकर प्रार्थिया केे बैंक खाता से पैसे निकालकर ठगी किया गया।
विवरण 2 :- अपराध क्र. 268/2020 तारीख 19.09.2020 को प्रार्थिया रजिया शेख निवासी रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड, नयामुण्डा जगदलपुर को आरोपी द्वारा मोबाईल के माध्यम से 10 किलोग्राम महुए के लड्डू का आर्डर किया जिस पर प्रार्थिया द्वारा 7000 रू. एडवांस के लिए कहने पर क्यु.आर. के माध्यम से देना बताकर क्यु.आर. कोड स्कैन कराकर 34,988 रू. की ठगी किये जाने पर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में अपराध क्र. 268/2020 धारा 420 भादवि. 66(डी) आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उपलब्ध मोबाईल नं0 के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का उत्तरप्रदेश में होने की जानकारी मिलने पर उपनिरीक्षक गुनेशवरी नरेटी के नेतृत्व में टीम गठित कर उत्तरप्रदेश रवाना किया गया था। टीम द्वारा सायबर सेल के मदद से आरोपी को मुजफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश) में घेराबंदी कर पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम गोविन्द पिता सुरेन्द्र निवासी लखन, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), जिसे बस्तर लाकर पूछताछ करने पर अलग दिनों में प्रार्थिया से महुआ लड्डू आर्डर करने के नाम पर 34,988 रू. का ठगी करना स्वीकार किया। जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर मान0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।
तरीका वारदात - आरोपी द्वारा प्रार्थिया को मोबाईल के माध्यम से 10 किलोग्राम महुए का लड्डू का आर्डर कर एडवांस क्यु.आर. के माध्यम से देना बताकर प्रार्थिया से क्यु.आर. कोड स्कैन कराकर कुल 34,988 रू. की ठगी किया गया।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी-
2. रिमोट एक्सेस एप डाउनलोड कराकर मोबाईल बैंकिंग से न्यूनतम राशि का आहरण कराकर ठगी किया जाता हैए ऐसे आहरण से बचे।
5. अनजान व्यक्ति से बैंक एकांउट डिटेल तथा ओटीपी पिन आदि महत्वपूर्ण जानकारी शेयर न करें।
6. सायबर ठगी के संबंध में शासन के वेबसाईटए एन सी सी आर पोर्टल एवं टोल.फ्री नंबर 1930 पर अपनी शिकायत कहीं पर भी दर्ज करवा सकते हैं।
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