छत्तीसगढ़ : सामाजिक सौहाद्र खराब करने के षड्यंत्रकारी आरोपी को थाना मोहन नगर पुलिस द्वारा किया गया- गिरफ्तार।
आरोपीयो द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर धार्मिक असहिष्णुता फैलाकर दंगा फैलाने की नियत से रची गयी साजिश।
आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में।
पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर अपराधों व अपराधियों पर अंकुश लगाने लगातार कार्यवाही जा रही है।
छत्तीसगढ़ ( दुर्ग ) ओम प्रकाश सिंह । प्रार्थी रमेश कोसरे पिता स्व० सुकलाल कोसरे उम्र 56 वर्ष पत्ता काल बोर्ड सतनाम भवन के पास दुर्ग (छ0ग0) का थाना आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 13.07.2023 के रात्रि करीबन 1.00 बजे से 1.30 बजे के बीच अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने तथा दुर्भावना पूर्वक धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय समाज विशेष का झंडा कातुलबोर्ड दुर्ग वार्ड क्रमांक 59 में स्थित गुरू घासीदास मंदिर के उपर बांधा गया है। जिससे समाज के लोगों में आक्रोश एवं नाराजगी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया 3 अज्ञात व्यक्तियों का कृत्य अपराध सदर धारा 295 (A) भादवि का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपियों कि लगातार पतासाजी की जा रही थी कि दिनांक 17.07-2023 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कातुलबोर्ड के मुख्य आरोपी रवि जांगड़े के द्वारा अपने साथियों नागेश यादव, राजा निर्मलकर तथा अन्य साथियों के साथ मिलकर समाज विशेष के बीच दंगा फसाद कराने की नियत से षडयंत्र रचकर सामाजिक भवन में समाज विशेष का झंडा बांधा गया है मुखबिर की सूचना के आधार पर संदीप को अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध मे कड़ाई से पुछताछ किया गया।
जिस में उसने बताया कि रवि जांगडे, नागेश यादव राजा निर्मलकर अपने 3 अपचारी बालको के साथ योजना बनाकर पडयंत्र रचते हुए दो समाज विशेष के बीच दंगा फैलाने की नियत से एवं आपसी रंजिस का बदला लेने हेतु सामाजिक भवन व मंदिर में एक समाज विशेष का झंडा लगाना स्वीकार किया एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को आरोपी रवि जांगड़े के कब्जे से जप्त किया गया आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय में पेश किया गया है।
नाम आरोपी :-
1. रवि जांगडे पिता विजय जांगडे उम्र 29 साल साकिन कालबोर्ड वार्ड नंबर 59 दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग छ.ग.
2. राजा निर्मलकर पिता विश्वनाथ निर्मलकर उम्र 23 साल साकिनकातुलयोर्ड दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग छ.ग.
धारा 295(),153(),120, 149भावि
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