छत्तीसगढ़ : थाना कोतवाली पुलिस राजनांदगांव ने तीन आरोपियो को मारपीट चाकू बाजी के मामले में गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया जेल।

छत्तीसगढ़ : थाना कोतवाली पुलिस राजनांदगांव ने तीन आरोपियो को मारपीट चाकू बाजी के मामले में गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया जेल।

आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 3 नग लोहे का धारदार चाकु जप्त।

तीनों आरोपियान आदतन बदमाश है, पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज है।

नाम आरोपी :-
1. कौशेन्द्र साहू पिता मोहन लाल साहू उम्र 20 साल साकिन  शंकरपुर चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगाॅव ।

2. मोह0 सोहेल पिता मोह0 आरिफ उम्र 30 साल साकिन स्टेशन पारा वार्ड नं0 08 शंकरपुर रोड राजनांदगाॅव।
 
3. मोह0 सोहेल पिता हारून रजा उम्र 26 साल साकिन स्टेशनपारा   वार्ड नं0 11 राजनांदगांव  
                     
छत्तीसगढ़ ( राजनांदगाँव ) ओम प्रकाश सिंह । आज दिनांक 15.07.2023 को प्रार्थी देवेश रेड्डी पिता नारायण राव रेड्डी उम्र 38 साल साकिन चिखली वार्ड नं0 07 सांई रोड मंदिर गार्वन्मेंट प्रेस के सामने राजनांदगांव ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं सोनू बार में काम करता है, दिनांक 10.07.23 को रात्रि 00ः30 बजे अपना काम करके अपने दोस्त दीनदयाल चंदेेल के साथ मो0सा0 से घर जा रहा था। कि पुराना रेस्ट हाउस के पास मो0सा0 खराब होने से वही पर रूक गया। उसी समय सोहेल, सोहेब, कौशलेन्द्र तथा कालू सेन अपने साथ कुछ लडको के साथ आये।तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो बोलते हुए माॅ बहन की गंदी गंदी गाली गुफतार करने लगे तथा अपने पास रखे चाकू से  जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू के साथ मारपीट किये, चाकू से वार करने पर मेरे कमर के नीचे तथा दीनदयाल के पैर मे गंभीर चोट लग गया हम लोग वहा से किसी तरह भागकर मेडिकल कालेज राजनांदगांव में भर्ती होकर ईलाज करा रहे थे आज स्वस्थ्य होने पर थाना आकर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराये।




प्रार्थी कि रिपोर्ट पर आरोपियो के खिलाफ अप क्र 528/23 धारा 294, 324, 506, 34, भादवि0 25,27आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। मामलेे की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के दिशा निर्देश तथा नगर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल के परिवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में आरोपियो की पतासाजी हेतु थाने से टीम रवाना किया गया जो आरोपियान 1. कौशेन्द्र साहू पिता मोहन लाल साहू उम्र 20 साल साकिन शंकरपुर चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगाॅव 2. मोह0 सोहेल पिता मोह0 आरिफ उम्र 30 साल साकिन स्टेशन पारा वार्ड नं0 08 शंकरपुर रोड राजनांदगाॅव 3. मोह0 सोहेल पिता हारून रजा उम्र 26 साल साकिन स्टेशनपारा वार्ड नं0 11 राजनांदगांव को घेराबंदी कर पकडे इनके द्वारा अपना जुर्म कबुल करने   एवं आरोपियो से लोहे का धारदार 3 नग चाकू जप्त होने से इन्हें विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया , न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने पर सभी आरोपियो को जेल दाखिल किया गया। प्रकरण के अन्य आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीम रवाना किया गया।




        
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, सउनि भैयालाल सिन्हा, प्र0 आर0 दीपक जायसवाल, अरूण कौमार्य, मिलन साहू, आर0 लोकेश साहू, विष्णु साहू एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही





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