छत्तीसगढ़ : बस स्टेण्ड दुर्ग में अवैध रूप से लूटपाट कर उगाही करने वाले आरोपी बबलू ईरानी तथा सदू अली को गिरफ्तार कर भेजा गया- जेल।
आरोपीयों के कब्जे से लूट की रकम व एक स्टील का बटनदार चाकू किया गया जप्त।
छत्तीसगढ़ ( दुर्ग ) ओम प्रकाश सिंह । दिनांक 13.07.2023 को प्रार्थी शिवम मिश्रा पिता अश्वनी कुमार मिश्रा उम्र 30 साल साकिन वार्ड नंबर 2, मछली मार्केट के सामने शुक्ला भवन थाना सुपेला, जिला - दुर्ग (छ0ग0 ) थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनॉक 13.07.2022 को प्रार्थी के साथ आरोपीगण बबलू ईरानी तथा सदू अली द्वारा चाकू दिखाते हुए।
प्रार्थी को अश्लील गालिया देते हुए हाथ मे रखे पाईप तथा डण्डा से मारपीट किए तथा प्रार्थी के पहने सोने की चैन व नगदी रकम को लूटकर भाग गए कि रिपोर्ट पर थाना पदमनाभपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी क्रम में घटना दिनॉक 14/07/2023 को प्रार्थी सैयद फाजिल हुसैन पिता सैयद हुसैन उम्र 50 साल पता मकान नं0 366, वार्ड नं0 42, शिव मंदिर के पास ताज मंजिल, सुभाष नगर थाना पदमनाभपुर, जिला- दुर्ग को चाकू से मारकर घायल कर दिया।
दिनॉक 16.07.2023 को मुखबिर से सूचना पर बस स्टैंड दुर्ग में सिविल टीम तथा थाना पदमनाभपुर पेट्रोलिंग द्वारा आरोपी 01. बबलू ईरानी तथा सदू अली को घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक स्टील का बटनदार चाकू तथा नगदी रकम 12,500/- रू0 को पेश करने पर जप्त किया गया। आरोपीयों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
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