छत्तीसगढ़ : कांकेर " MAASHISH E-Commerce Private Limited " के नाम से फर्जी कम्पनी बनाने वाले आरोपी को पखांजूर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

छत्तीसगढ़ : कांकेर " MAASHISH E-Commerce Private Limited " के नाम से फर्जी कम्पनी बनाने वाले आरोपी को पखांजूर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

कम्पनी द्वारा फ्री में स्कूटी देने के नाम पर पैसा ठगने वाले को पखांजूर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

छत्तीसगढ़ ( कांकेर-पखांजूर ) ओम प्रकाश सिंह ।  पुलिस अधीक्षक कांकेर दिव्यंग पटेल (IPS) के निर्देशन में एसडीओपी पखांजूर रवि कुमार कुजूर एवं सायबर उप पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर निर्देशन में थाना प्रभारी पखांजूर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख के नेतृत्व में थाना पखांजूर के अपराध क्र. 118 / 2023 धारा 420 भादवि के आरोपी के पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित कर महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिला मुलचेरा क्षेत्र से आरोपी अभिजीत बोस को गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।




मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.07.2023 को प्रार्थी सुकदेव हालदार पिता खुदीराम हालदार उम्र 38 वर्ष साकिन पीव्ही 52 जयपुर थाना गोण्डाहूर ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.02.2023 से 09.07.2023 के मध्य MAASHISH कंपनी के संचालक आरोपी अभिजीत बोस निवासी पीव्ही 116 के द्वारा प्रार्थी व परलकोट क्षेत्र अन्य व्यक्तियों से कंपनी का कोर ग्रुप का सदस्य
बनाने का लालच देकर कंपनी में काम करने व स्कुटी ऑफर में देने के नाम से कुल राषि 6, 15,500 / रूपये का धोखाधड़ी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी अभिजीत बोस पिता भावेशचन्द्र बोस उम्र 33 वर्ष साकिन पीव्ही 89 थाना बांदे हाल पीव्ही 116 पखांजूर को महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिला मुलचेरा क्षेत्र से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि अमेजन एवं अन्य कम्पनी की तरह पैसा कमाने की नियत से स्वय व अपनी पत्नि के नाम पर एक " MAASHISH E-Commerce Private Limited " के नाम से कम्पनी बनाकर परलकोट एवं महाराष्ट्र राज्य क्षेत्र में कुछ लोगो का एक कोर ग्रुप के सदस्यों को 300 सदस्य बनाने व प्रत्येक से 300-300 / रूपया जमा करने को बोला तथा कोर ग्रुप के सदस्य द्वारा 300 सदस्य बनाने में असमर्थता जाहिर करने पर सदस्यों का नाम पता व पैसा जमा करने के एवज में कम्पनी से स्कूटी एक्टीवा का ऑफर है की लालच देते हुए सदस्यों से 300 सदस्य का 90,000/ रूपये में से 63,000 / रूपये ही देने पर ऑफर का लाभ मिलेगा कहकर श्रीराम फायनेस के कर्मचारी को शोरूम में बुलवाकर आरोपी अभिजीत बोस ने सुकदेव हालदार से 63,000 / रूपया नगद, इतु बढाई ग्राम पीव्ही 52 से 35,000 / रूपया नगद, सावित्री बाई सिकदार ग्राम पीव्ही 51 से 43,000 / रूपया नगद, देवसाई पोटाई ग्राम परतापुर से 29,500 / रूपया नगद, बसंती मिस्त्री ग्राम पीव्ही 37 से 67,000/ रूपया, अनिमा बढाई ग्राम बड़ेकापसी 63,000 / रूपया नगद, सुलेखा मण्डल ग्राम बड़ेकापसी से 63,000 / रूपया, बुदिया बाई हिड़को ग्राम आलोर से 63,000/ रूपया नगद, सुजान दास ग्राम पीव्ही 61 से 63,000 / रूपया नगद, जानकी आंचला ग्राम पण्डरीपानी परतापुर से 63,000/ रूपया नगद, रामचंद उईके ग्राम खैरकेट्ट
कोयलीबेड़ा से 63,000/ रूपया कुल जुमला राशि 6,15,500 / रूपये अपने पास रखकर कुछ का डाउन पेमेंट स्वयं एवं कुछ लोगो का अलग से डाउन पेमेंट जमा करवाकर सभी को स्कूटी एक्टीवा वगैरहा दिलवाया एवं फायनेस का किस्त कम्पनी जमा करेगा कहकर बेवकुफ बनवाकर सभी से दस्तावेज प्राप्त कर लिया और 1-2 महिना का ही किस्त जमा किया, बाद में किस्त जमा नहीं होने पर सदस्यों के पास फायनेस कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा उन्हें फोन आने पर वे लोग आरोपी को फोन करने लगे जिस पर आरोपी किस्त का पैसा जमा करना पड़ेगा कहकर धोखाधड़ी कर रकम लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला के मुलचेरा में छिप गया था जिसे प्राप्त मोबाईल टॉवर लोकेशन के आधार पर दिनांक 10.07.2023 को गिस्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया है। आरोपी की पतासाजी व गिस्तार करने में थाना पखांजूर के सउनि बलदाऊभट्ट, आर. 1143 जोसेफ बड़ा, गो. सै. इन्द्रजीत विश्वास का योगदान रहा।





Post a Comment

0 Comments