छत्तीसगढ़ : यात्री बस में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते 1 महिला सहित 2 को थाना नगरनार पुलिस द्वारा आरोपी को किया गया-गिरफ्तार। ( भा. पु. से प्रशिक्षु ) रविन्द्र कुमार मीणा।

छत्तीसगढ़ : यात्री बस में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते 1 महिला सहित 2 को थाना नगरनार पुलिस द्वारा आरोपी को किया गया-गिरफ्तार। ( भा. पु. से प्रशिक्षु ) रविन्द्र कुमार मीणा

आरोपी के कब्जे से 7.900 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 79,000/ रूपया जप्त।

गिरफ्तार आरोपियों का नाम

(1) महेश गणेश नंदेश्वर पिता गणेश नंदेश्वर जाति महार उम्र 40 वर्ष निवासी गोसाई देव चौक खमारी थाना गोंदिया ग्रामीण जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)

( 2 ) उमा गोपाल मेश्राम पति गोपाल मेश्राम जाति महार उम्र 45 वर्ष निवासी बाजार चौक खमारी थाना खमारी जिला गोंदिया (महाराष्ट्र )

छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । उ०म०नि० एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र सिंह मीणा, के दिशा-निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (भा.पु.से.), के मार्गदर्शन में थाना नगरनार सीमा से लगे हुये उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन को रोकने तथा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार मीणा ( भा. पु. से प्रशिक्षु ) के नेतृत्व में थाना नगरनार स्तर पर टीम गठित किया गया कि जरिये मुखबीर सुचना मिला कि मनीष ट्रेवल्स की यात्री बस में एक पुरूष व एक महिला सवार है जो अपने संयुक्त अधिपत्य के एक काला रंग का बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर उड़ीसा प्रांत से जगदलपुर की ओर परिवहन कर रहे है है कि सुचना पर तत्काल टीम द्वारा ग्राम धनपुंजी फारेस्ट नाका एनएच 63 मेन रोड पहुंचकर नाकाबंदी कर मनीष ट्रेवल्स की यात्री बस को रोककर चेक किया गया। 



जिसमें मुखबीर के बताये हुलिया के एक पुरूष व एक महिला बस में सवार मिला नाम पता पूछने पर अपना नाम (1) महेश गणेश नंदेश्वर पिता गणेश नंदेश्वर जाति महार उम्र 40 वर्ष निवासी गोसाई देव चौक खमारी थाना गोंदिया ग्रामीण जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) (2) उमा गोपाल मेश्राम पति गोपाल मेश्राम जाति महार उम्र 45 वर्ष निवासी बाजार चौक खमारी थाना खमारी जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) का निवास करना बताया। आरोपीयों के अधिपत्य के बैग को चेक करने पर बैग से 7.900 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 79,000/ रूपया को बरामद कर जप्त किया जाकर अपराध क्रमांक 152 / 2023 धारा 20 ( ख ) एनडीपीएस एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर रिमांड पर माननीय न्यायालय जगदलपुर पेश किया गया है।




कार्यवाही में सउनि रैनूराम मौर्य,
प्रधान आरक्षक रमेश पासवान, प्रधान आरक्षक अहिलेश नाग, प्रधान आरक्षक बंसत टोप्पो,
आरक्षक यशवंत ध्रुव, आरक्षक चंद्रकुमार कंवर, सहा० आरक्षक जोगेश्वर कश्यप का विशेष योगदान रहा





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