छत्तीसगढ़ : जगदलपुर शहर में 4 गुंडा तत्वों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही।



छत्तीसगढ़ : जगदलपुर शहर में 4 गुंडा तत्वों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही।

गुंडा बदमाश विरोधी मुहिम के तहत बस्तर पुलिस ने की बडी कार्यवाही

गुण्डा बदमाश-

1. संजू पिता मेवालाल आयु 32 वर्ष जाति कुर्मी निवासी गांधीनगर जगदलपुर थाना बोधघाट

2. राकेश सेठी उर्फ मुली पिता तांगवेल  उम्र 35 वर्ष जाति स्वीपर निवासी इतवारी बाजार अटल आवास कालीपुर जगदलपुर थाना कोतवाली

3. कन्नू उर्फ़ कन्हैया वाधवानी पिता नानकराम वाधवानी उम्र 51 वर्ष निवासी नयामुंडा रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड जगदलपुर थाना बोधघाट

4. तुलसी श्रेष्ठ उरफ छोटू नेपाली पिता भानु प्रताप श्रेष्ठ उम्र 26 साल जाति बनिया निवासी बलिराम कश्यप वार्ड जगदलपुर।

               
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के निर्देशन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शहर में विगत कुछ वर्षो से संक्रिय गुंडा तत्वों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।




     ज्ञात हो कि प्रभावी पुलिसिंग एवं अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा द्वारा आपराधिक तत्व एवं आदतन बदमाश जो शहर में शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते है तथा लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों जैसे हत्या का प्रयास, चोरी, घर के अंदर घुस कर मारपीट, शराब तस्करी, जुआ वगैरह में सक्रिय हैं, जिनकी उपस्थिति से शहर का माहौल प्रभावित हो रहा है, जिन बदमाशों की गतिविधियों में सुधार की संभावना नहीं है, उन पर कार्यवाही हेतु जिले के थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। 



जिसके पालन में थाना कोतवाली एवं थाना बोधघाट अंतर्गत चार आदतन बदमाशो का जिला बदर हेतु प्रतिवेदन तैयार कर उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजा गया था। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा कानून 1990 के प्रावधान तहत उक्त 4 गुंडा बदमाशो का जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कलेक्टर कार्यालय भेजा गया। 



जिस आधार पर कलेक्टर  बस्तर द्वारा  उक्त 4 बदमाशो को जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत इन बदमाशो को बस्तर जिले की राजस्व सीमा तथा सीमावर्ती जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव (छ.ग.) और नवरंगपुर, मलकानगिरी, कोरापुट (ओडिशा) जिलों की सीमाओं में एक वर्ष की कलावधि के लिए प्रवेश के अनुमति नहीं होगी। आगे भी शहर के एैेसे गुण्डा तत्वो पर कार्यवाही की जा सकती है।



अपराधिक गतिविधियों का विवरण

1. संजू पिता मेवालाल के विरुद्ध कुल 16 प्रकरण हैं जिनमें हत्या का प्रयास, घर में घुस कर मारपीट, गली गालौज, जान से मरने की धमकी, चोरी, शराब तस्करी, जुआ शामिल हैं।



2. राकेश सेठी उर्फ ​​मुरली के विरुद्ध कुल 31 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें हत्या, चोरी, लूट, घर के अंदर घुस कर मार पीट, गाली गालौज, जान से मरने की धमकी, शस्त्र अधिनियम, शराब तस्करी शामिल हैं।



3. कन्नू उर्फ़ कन्हैया वाधवानी के विरुद्ध कुल 23 प्रकरण दर्ज हैं जिसमें हत्या, दंगा, घर के अंदर घुस कर मार पीट, गाली गालौज, जान से मरने की धमकी, शस्त्र अधिनियम, शराब तस्करी, जुआ शामिल हैं।



4. तुलसी श्रेष्ठ उरफ छोटू नेपाली के विरुद्ध कुल 7 प्रकरण दर्ज हैं जिसमें घर के अंदर घुस कर मार पीट, गाली गालौज, जान से मरने की धमकी, शस्त्र अधिनियम शामिल हैं।






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