छत्तीसगढ़ : आरोपियों के कब्जे से 17.170 Kg अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने हेतु व वाहन का इंतजार करते पाए जाने की गई कार्रवाई।

छत्तीसगढ़ : आरोपियों के कब्जे से 17.170 Kg अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने हेतु व वाहन का इंतजार करते पाए जाने  की गई कार्रवाई।

आरोपियों के कब्जे से 17.170 Kg अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद  

गांजा की अनुमानित कीमत 1,71,700 /- रूपये लगभग एवं नगदी रकम ₹3100/- जप्त

थाना नगरनार क्षेत्रान्तर्गत की गई कार्यवाही

नाम आरोपी:-

1. साहिल कुमार वर्मा पिता स्वर्गीय खिलावन वर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम परमनाथपुर पोस्ट बिहार गंज थाना अंतू जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश

2. रवि वर्मा पिता स्वर्गीय भारत उम्र 22 वर्ष साकिन भानापुर पंचायत भवन के पास तहसील सदर थाना अंतू जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश

                    
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । बस्तर जिलें में उड़ीसा राज्य से होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की रोकथाम एवं नियंत्रण के उद्देश्य से उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के निर्देशन में लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिस तारतम्य में उड़ीसा राज्य से हो रही अवैध गांजा तस्करी को रोकने में  सफलता प्राप्त हुई है।




    ज्ञात हो कि  जरिये मुखबीर सूचना मिला कि मंडी नाका धनपूंजी के पास दो व्यक्ति अपने अधिपत्य के बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर परिवहन करने के उद्देश्य से वाहन का इंतजार कर रहे हैं की सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के आदेश पर थाना प्रभारी निरीक्षक शिवानंद सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर, कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। 



उक्त टीम के द्वारा ग्राम धनपूंजी मंडी नाका के पास घेराबंदी कर दो व्यक्तियों  को पकड़े जिसका नाम पता पूछने पर अपना-अपना नाम (1.) साहिल कुमार वर्मा पिता स्वर्गीय खिलावन वर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम परमनाथपुर पोस्ट बिहार गंज थाना अंतू जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश (2.) रवि वर्मा पिता स्वर्गीय भारत उम्र 22 वर्ष साकिन भानापुर पंचायत भवन के पास तहसील सदर थाना अंतू जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाले बताएं। आरोपियों के कब्जे से कुल 17.170 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती ₹ 1,71,700/-   एवं नगदी रकम ₹ 3100/-  बरामद कर जप्त किया गया है आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20 (क) एनडीपीएस एक्ट का अपराध धारा का पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया है एवं आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने रवाना किया जाता है।



महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी -

निरीक्षक - शिवानंद सिंह
सहायक उप निरीक्षक - सतीश यादव
प्रधान आरक्षक - विनोद यादव, रमेश पासवान
आरक्षक - दसरू नाग, भास्कर भारद्वाज, जोगेश्वर कश्यप





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