छत्तीसगढ़ : अवैध नशीले सीरप परिवहन करने वाले 3 युवको पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस की पुनः बड़ी कार्यवाही।
आसना-एन.एच. 30 मार्ग में कार से परिवहन करते पकड़े गये 3 आरोपी
पूर्व में पकड़ाये नशीले दवाई सीरप में बचे हुये 4 सीरप के कार्टुन को छुपाने के लिये निकले थे तीनो आरोपी
भारी मात्रा में कुल 600 नग लगभग 60 लीटर प्रतिबंधित कोडिनयुक्त नशीली सीरप अनुमानित कीमत 1,02,000/- रूपये के साथ घटना में प्रयुक्त
वाहन सेन्ट्रों कार कीमती 3,00,000/-रूपये एवं तीन मोबाईल फोन बरामद
आरोपियो पर धारा 21(ग) एनडीपीएस एक्ट के तहत् थाना सिटी कोतवाली में की गई कार्यवाही
नाम आरोपीः-
1.विकास कश्यप उर्फ गुरूजी पिता स्व0 बालसाय कश्यप उम्र 46 वर्ष, नि. मोतीतालाब पारा जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)
2.अनिकेत शिवहरे पिता सुरेष शिवहरे उम्र 23 साल नि. प्रतापदेव वार्ड जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)
3. मोनू उर्फ मयंक जैन पिता धमरचंद जैन उम्र 28 साल नि. गायत्री नगर धरमपुरा जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)
उक्त टीम के द्वारा आसना एन.एच.-30 मार्ग पर चेक पाईंट लगाकर चेक कर रहे थे। कि चेकिंग के दौरान एक कार क्रमांक-सी.जी.07एम.2609 आते मिला। जिसे रोककर कार में सवार तीन व्यक्ति मिले जिनसे पुछताछ करने पर अपना अपना नाम-1. विकास कश्यप उर्फ गुरूजी नि. मोतीतालाब पारा जगदलपुर 2. अनिकेत शिवहरे नि. प्रतापदेव वार्ड जगदलपुर तथा 3. मोनू उर्फ मयंक जैन नि. गायत्री नगर धरमपुरा जगदलपुर का रहने वाले बताये। जिनके कार में रखे चार नग खाकी रंग कार्टुन में अवैध नशीले दवाई सीरप Lykarex-T CADIZ LIFESCIENCE Codeine Cough Syrup 600 नग बोतल मात्रा 60 लीटर प्रत्येक 170-रूपये, कुल कीमती 102000/-रूपये मिला। जिस संबंध में संदेहियों से पुछताछ पर बताये कि संदेही मोनू उर्फ मंयक जैन अपने भाई सम्यक जैन से जेल में मिलने गया।
जहाॅ पर सम्यक जैन ने उसे बताया कि पूर्व में पकड़ाये नशील सीरपो में से शेष बचे नशीले दवाई सीरप अनिकेत शिवहरे के घर में रखा है। जिसे निक्की जैन के इच्छापुर स्थित क्रेसर प्लांट में छुपाने के लिये विकास कश्यप उर्फ गुरूजी तीनो मिलकर चार खाकी रंग के कार्टुन को कार में रखकर ले जाना बताये।
जिनके संयुक्त अधिपत्य में रखे चार नग खाकी रंग कार्टुन में नशीले दवाई सीरप, 2 नग वीवो कंपनी का मोबाईल, 1 नग रेडमी कंपनी मोबाईल एवं कार को बरामद कर मौके पर विधिवत् जप्त किया गया। प्रकरण में कार्यवाही दौरान आरोपीगण का कृत्य धारा 21(ग), 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पाये जाने से आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड हेतु माननीय विशेष न्यायालय जगदलपुर भेजा गया।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी -
0 Comments