छत्तीसगढ़ : अवैध रूप से नशीली दवाई कैप्सूल का विक्रय करने वाली आरोपिया पर थाना बोधघाट पुलिस की कार्यवाही।
जप्त संपत्ति- कुल नशीली दवाई कैप्सूल 554 नग प्रत्येक किमती 4,986/- रूपये, नगदी रकम 4,500/- रूपये
आरोपिया के विरुद्ध NDPS एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही
नाम आरोपिया
:- श्रीमती सेविका नेताम पति वासु नेताम उम्र 45 वर्ष निवासी कुम्हार पारा जगदलपुर
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अवैध रूप से नशीली दवाई कैप्सूल विक्रय करने वाली आरोपिया के विरुद्ध कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि जगदलपुर शहर मे एक महिला द्वारा अवैध रूप से नशीली दवाई कैप्सूल विक्रय करने हेतु अपने पास रखे होने की जानकारी मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में कार्यवाही किया गया। उक्त टीम के द्वारा सूचना के आधार पर माड़िया चौक कुम्हार पारा सुलभ के पास एक आरोपिया श्रीमती सेविका नेताम पति वासु नेताम के कब्जे से उपरोक्त अवैध नशीली दवाई कैप्सूल कुल 554 नग किमती 4,986/- रु., नगदी रकम 4,500/- रूपये को जप्त कर आरोपिया के विरूद्ध थाना बोधघाट जगदलपुर में धारा 21(B) NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। उपरोक्त आरोपिया को गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी:-
उ.पु.अ. - विशाल गर्ग
निरीक्षक - कविता धुर्वे
उपनिरी. - अरुण मरकाम,छबिल
प्रधान आरक्षक - पवन श्रीवास्तव
आरक्षक - टोमेश्वर चंद्राकर, राकेश मंडावी, अमिला वट्टी, मोनिका।
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