छत्तीसगढ़ : अंतागढ़ प्रतिबंधित माओवादी संगठन के प्रचार-प्रसार के लिए बैनर, पोस्टर लगाने आये 6 प्रचार-प्रसार नक्सल सदस्य - गिरफ्तार।

छत्तीसगढ़ : अंतागढ़ प्रतिबंधित माओवादी संगठन के प्रचार-प्रसार के लिए बैनर, पोस्टर लगाने आये 6 प्रचार-प्रसार नक्सल सदस्य - गिरफ्तार।

बरामद / जप्त सामाग्री

( 1 ) 3 नग लाल रंग का सफेद अक्षर में लिखा हुआ माओवादी बैनर।

(2) 50 नग सादे कागज में काले अक्षरों में लिखा हुआ माओवादी पाम्पलेट।

(3) 3 नग मोटर सायकल।

(4) 4 नग मोबाईल।

छत्तीसगढ़ ( अंतागढ़-कांकेर ) ओम प्रकाश सिंह ।  बड़ेधौसा के जंगल से अंतागढ़ शहर की ओर नक्सलियों का बैनर-पोस्टर लगाने माओवादी संगठन के प्रचार-प्रसार नक्सल सदस्य आने वाले है। उक्त सूचना पर पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी, बस्तर रेंज जगदलपुर, जिला बस्तर के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक आई.के.एलेसेला, जिला कांकेर के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़ खोमन लाल सिन्हा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अंतागढ़ के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अंतागढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम रवाना हुआ था।




ग्राम नवागांव नदी पुलिया के पास सड़क पर पुलिस के द्वारा मोबाईल चेक पोस्ट लगाया गया। ग्राम आमागांव तरफ से अंतागढ़ आ रहे 3 मोटर सायकल में कुल 6 नक्सल प्रचार प्रसार सदस्यों को घेराबंदी कर पकड़ा गया।




उक्त सदस्यों से पूछताछ करने पर अपना अपना नाम ( 1 ) लखन लाल नुरूटी पिता स्व. श्री बजनाथ नुरूटी उम्र 30 वर्ष, जाति गोड़ (2) शैलेन्द्र कुपाल पिता स्व. सबर सिंह कुपाल, उम्र 25 वर्ष, जाति हल्बा ( 3 ) सुकरेन ध्रुव पिता फुलसिंह ध्रुव, उम्र 26 वर्ष, जाति गोड़ ( 4 ) हेमराज मंडावी पिता स्व. बिदेसिंह मंडावी, उम्र 30 वर्ष ( 5 ) हरिश कुमार बघेल पिता घसियाराम, उम्र 28 वर्ष, जाति कलार तथा (6) सुनहेर गावड़े पिता स्व. रामु राम, उम्र 20 वर्ष, जाति गोड़ सभी साकिनान बड़ेधौसा, थाना ताड़ोकी, जिला कांकेर का रहने वाला बताये तथा स्वयं को प्रतिबंधित माओवादी संगठन में प्रचार-प्रसार सदस्य के रूप में काम करना कबुल किया तथा अपने साथ रखे माओवादियों के 3 नग लाल कलर का बैनर, 50 नग पाम्पलेट को अंतागढ़ शराब भट्ठी के पास लगाकर क्षेत्र के जनता के मन में आतंक और भय कारित करने वाले थे स्वीकार किया गया।




उक्त माओवादियों द्वारा अपना अपराध कबुल करने पर थाना अंतागढ़ में अपराध क्रमांक 13/2024 धारा 147, 149 भादवि 10 (क), (iv), 13 (1) (क) (ख) (2) वि.वि. कि. निवा. अधि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है तथा उक्त आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा जा रहा है।

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