छत्तीसगढ़ : अवैध रूप से मादक पदार्थ 32 कि. 500 ग्रा. गांजा परिवहन करने वाले आरोपियो पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही।

छत्तीसगढ़ : अवैध रूप से मादक पदार्थ 32 कि. 500 ग्रा. गांजा परिवहन करने वाले आरोपियो पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही।

मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का

सभी 5 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं निवासी

जप्त संपत्ति- कुल मादक पदार्थ गांजा 32 कि. 500 ग्रा. किमती,3,25,000/- रूपये, 5 नग मोबाइल, एक xuv गाड़ी,

आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही

नाम आरोपी :- 1. अब्दुल्ला कुरैशी पिता इरफ़ान कुरैशी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बरनावा थाना बिलोटी जिला बागपत (उ. प्र.)

2. विशाल सिंह पिता राजू उम्र 25 वर्ष निवासी बूड़ोत जिला बागपत (उ. प्र.)

3. वंश शर्मा पिता स्व. आदेश शर्मा उम्र 18 वर्ष 02 माह निवासी ग्राम बूड़ोत जिला बागपत (उ. प्र.)

4. सौरभ कुमार पिता विजेंद्र कुमार उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बूड़ोत जिला बागपत (उ. प्र.)

5. संजू कश्यप पिता सेवाराम कश्यप उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बूड़ोत जिला बागपत (उ. प्र.)

                      
छत्तीसगढ़ ( बस्तर-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंहपुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने वाले दीगर राज्य उत्तर प्रदेश के 5 आरोपीयों के विरुद्ध कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।






ज्ञात हो कि दिनांक 05.04.2024 को मुखबिर सूचना मिला कि एक सिल्वर रंग के xuv 500 कार क्रमांक DL10 CT 1411 वाहन मलकानगिरी से मादक पदार्थ गांजा लेकर उत्तर प्रदेश बिक्री हेतु ले जाने के लिए दरभा होकर सरगिपाल रोड से जगदलपुर की तरफ आ रहे हैं सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में कार्यवाही किया गया। 



उक्त टीम के द्वारा सूचना के आधार पर सरगिपाल रोड रेलवे साइड के पास में घेराबंदी कर पांच आरोपियो (1) अब्दुल्ला कुरैशी पिता इरफ़ान कुरैशी (2) विशाल सिंह पिता राजू सिंह (3) वंश शर्मा पिता स्व. आदेश शर्मा (4) सौरभ कुमार पिता विजेंद्र कुमार (5) संजू कश्यप पिता सेवाराम कश्यप को पकड़े जिनके कब्जे से उपरोक्त  अवैध मादक पदार्थ गांजा 32 कि. 500 ग्रा. किमती 3,25,000/- रु.एक xuv कार, 5 नग मोबाइल कुल किमती 11,75,000रु. को जप्त कर आरोपियो के विरूद्ध थाना बोधघाट जगदलपुर में धारा 20(B) NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। उपरोक्त आरोपियो को गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है।  



महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी:-

निरीक्षक - लीलाधर राठौर, शिवानंद सिंह
उपनिरी. - अरुण मरकाम, प्रमोद ठाकुर, अमित सिदार
प्रधान आरक्षक :- छगन, उमेश चंदेल, मौसम गुप्ता
आरक्षक - राकेश मंडावी, भैरव सिन्हा, भूपेंद्र नेताम, तोमेश चंद्राकर

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