छत्तीसगढ़ : आदतन आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे का धारदार चाकू किया गया जप्त।

 

छत्तीसगढ़ : आदतन आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे का धारदार चाकू किया गया जप्त।

सिटी कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की कार्यवाही। 

आदतन आरोपी को धारा  25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार।

आदतन आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

आदतन आरोपी के खिलाफ पूर्व में मारपीट एवं जुआं एक्ट के मामले दर्ज कर चालान किया गया जा चुका है।

नाम आरोपीः- मोनू बांसफोड़ पिता गणेश बांसफोड़ उम्र 19 वर्ष साकिन अटलआवास बैगापारा लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)



           
छत्तीसगढ़ ( राजनांदगाँव ) ओम प्रकाश सिंह ।  पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे असामाजिक तत्वों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 06.05.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि मोनू बांसफोड़ नामक व्यक्ति बैगापरा अटल आवास चौक के पास अपने हाथ में चाकू लेकर लोगो को डरा धमका रहा है, आसपास के लोग दहशत में है। कि सूचना पर तत्काल मौका पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़ेे नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता मोनू बांसफोड़ पिता गणेश बांसफोड़ उम्र 19 वर्ष साकिन अटल आवास बैगापारा लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) बताया, जिसके कब्जे से एक नग लोहे का धारदार चाकू जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। 



           आरोपी के विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत प्रर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से थाना कोतवाली राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 270/24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट कायम कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।



           आरोपी आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ पूर्व में अप0 क्र0 699/21 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि0 एवं अप0क्र0 594/23 धारा 3 (2) छ0ग0 जुआं प्रतिषेध अधिनियम 2022 कायम कर चालान न्यायालय पेश किया गया हैै।              
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, प्र0आर0 जी0 सिरिल, आरक्षक रंजीत चौउरसिया एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही

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