उत्तर प्रदेश : 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा / जुर्माना

उत्तर प्रदेश : 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा / जुर्माना



अभिभावक / संरक्षक / वाहन स्वामी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है।

25,000 ( पच्चीस हजार रूपये ) तक जुर्माना किया जायेगा।

12 माह के लिए वाहन को रद्द किया जायेगा।

अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किये जाने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश ( लखनऊ ) ओम प्रकाश सिंह । सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना किसी भी दशा में उचित नहीं है। यातायात पुलिस, लखनऊ आपकी सुरक्षा के लिये दृढ़ संकल्पित है।




में आप सभी अभिभावकों से अपील है कि जनपद लखनऊ में 18 वर्ष से कम आयु वाले स्कूल के छात्र/छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाईसेंस के 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपनें 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्रा / बच्चों को दो पहिया / चार पहिया वाहन किसी भी दशा में वाहन ना दें यातायात पुलिस लखनऊ द्वारा अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेकिंग की जायेगी तथा चैकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 1995 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। Traffic Helpline no. - 9454405155 यातायात पुलिस, लखनऊ

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