छत्तीसगढ़ : एक नग तेन्दूए खाल की तस्करी कर रहे 6 व्यक्तियों को वनमण्डल व पुलिस के द्वारा किया गया-गिरफ्तार।

 


छत्तीसगढ़ : एक नग तेन्दूए खाल की तस्करी कर रहे 6 व्यक्तियों को वनमण्डलपुलिस के द्वारा किया गया-गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ ( कोंडागाँव ) ओम प्रकाश सिंह ।  कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत दिनांक 17/07/2024 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि वन्य प्राणी की अवैध तस्करी का प्रयास किया जा रहा है।




सूचना मिलते ही वनमंडलाधिकारी रमेश कुमार जांगड़े, भा.व.से. द्वारा एक टीम गठित की गई। इस वन मंडल स्तरीय जांच दल में संयुक्त वनमण्डलाधिकारी आशीष कुमार कोट्रीवार, प्रतीक वर्मा परिक्षेत्र अधिकारी अमरावती, पारस पटेल उप वनक्षेत्रपाल, कामेश शान्डील्य वनरक्षक, योगेश कोर्राम वनरक्षक शामिल थे
जांच दल द्वारा सुबह से ही उड़ीसा सीमा से लगे ग्रामों पर रेकी एवं आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। गश्त के दौरान शाम 5:30 बजे आरक्षित वन आर. एफ. 195 ग्राम मिरमिण्डा, जिला कोण्डागांव छ. ग. मुख्य मार्ग के किनारे कुछ दूरी पर 6 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में 3 नग दो पहिया वाहन के साथ एक बोरी में कुछ सामान के साथ उपस्थित थे, जिन्हें टीम के सदस्यों के द्वारा घेराबन्दी कर जांच / पूछताछ की गई। सामान की जांच के दौरान बोरी में से 1 नग तेन्दूए की खाल प्राप्त हुई, जिसकी जप्ती की गई। जांच / पूछताछ पर संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपना-अपना नाम ( 1 ) मनुराम मरकाम पिता चैनु मरकाम जाति गोंड उम्र 35 वर्ष पता कुमली भट्टी पारा पंचायत छेरी डोंगरी थाना / तह. रायगढ़ जिला नवरंगपुर उड़ीसा
(2) गणेश गोंड पिता स्व. मनीराम गोंड जाति गोंड उम्र 41 वर्ष पता ग्राम हल्दी तह. / थाना रायगढ़ जिला नवरंगपुर उड़ीसा (3) धनपती पोयाम पिता स्व. फगनु राम पोयाम जाति गोंड उम्र 46 वर्ष ग्राम मिरमिण्डा खासपारा थाना / तह, माकड़ी जिला कोण्डागांव छ.ग. ( 4 ) गंगाराम पुजारी पिता स्व. सुकमन पुजारी जाति गोंड उम्र 46 वर्ष भट्टी पारा ग्राम कुमली थाना / तह. रायगढ़ जिला नवरंगपुर उड़ीसा (5) चेरा पुजारी पिता स्व. सुकमन पुजारी जाति गोंड उम्र 45 वर्ष कुमली भट्टी पारा पंचायत छेरी डोंगरी थाना / तह. रायगढ़ जिला नवरंगपुर उड़ीसा (6) धनपती मरकाम पिता स्व. रायसिंग मरकाम जाति गोंड उम्र 54 वर्ष ग्राम तोरण्डी तह. / थाना माकड़ी जिला कोण्डागांव छ.ग. बताये




बरामद सामान की जांच पश्चात् मौके पर ही विधिवत जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। पूछताछ पश्चात् आरोपीगणों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 2, 9, 11, 12, 39, 40 (2), 48, 49, 498, 50, 51, 57 के तहत् पर्याप्त साक्ष्य / सबूत पाये जाने पर उक्त आरोपीगण के खिलाफ वन परिक्षेत्र अमरावती में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 18433 / 10 दिनांक 17-07-2024 को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 2, 9, 11, 12, 39, 40 (2), 48, 49 ।, 498, 50, 51, 57 जारी किया गया। सभी 06 आरोपियों को दिनांक 18/07/2024 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंडागांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
 
माननीय न्यायालय द्वारा सभी 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय कारागार जगदलपुर भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में कोंडागांव पुलिस सायबर सेल का सतत् सहयोग वन विभाग को प्राप्त हुआ।

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