छत्तीसगढ़ : थाना सिटी कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की अवैध शराब पर की गई कार्यवाही।

छत्तीसगढ़ : थाना सिटी कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की अवैध शराब पर की गई कार्यवाही।

धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

दीगर राज्य मध्यप्रदेश निर्मित 22 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब कुल 1100 पौवा मात्रा 198 बल्क लीटर कीमती 1.26.500 रूपये.

एक स्कोडा कार क्रमांक सी0जी0 04 डी एक्स 1877 कीमती 5.00.000 रूपये व दो नग मोबाईल.

आरोपी के कब्जे से कार सहित शराब जुमला कीमती 6.26.500 रूपये किया गया जप्त।

आरोपी द्वारा शराब को बैतूल मध्यप्रदेश से जगदलपुर बस्तर ले जाया जा रहा था।

आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

आगे भी असमाजिक तत्वों, अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

नाम पता आरोपी - शेख आमिर पिता शेख हासिम उम्र 28 साल निवासी अटल आवास पेण्ड्री थाना लालबाग जिला राजनांदगाव (छ0ग0)



         
छत्तीसगढ़ ( राजनांदगाँव ) ओम प्रकाश सिंहपुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 13.07.2024 को दौरान पेट्रोलिग के मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि नागपुर की ओर एक सफेद रंग की स्कोडा कार क्रमांक सी0जी0 04 डी एक्स 1877 मे भारी मात्रा मे अवैध रूप से शराब रखकर रायपुर की ओर ले जा रहा है। कि सूचना पर घटना स्थल सी0आई0टी0 बाइपास से कन्हारपुरी जाने वाली रोड राजनांदगांव के पास घेराबंदी कर उक्त वाहन को पकडे चालक से नाम पता पुछने पर अपना नाम व पता शेख आमिर पिता शेख हासिम उम्र 28 साल निवासी अटल आवास पेण्ड्री थाना लालबाग जिला राजनांदगाव (छ0ग0) बताया। 



वाहन को चेक करने पर वाहन के अंदर अवैध रूप से मध्यप्रदेश राज्य निर्मित 22 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब मिलने पर आरोपी के कब्जे से 22 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब कुल 1100 पौवा मात्रा 198 बल्क लीटर कीमती 126500 रूपये, एक स्कोडा कार क्रमांक सी0जी0 04 डी एक्स 1877 कीमती 5.00000 रूपये व दो नग मोबाईल जुमला कीमती 6.26500 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी पूछताछ पर उक्त शराब को बैतूल मध्यप्रदेश से जगदलपुर बस्तर ले जाना बताया गया है, जिसकी जांच कर अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जायेगी।



आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम के तहत पाये जाने से अपराध क्रमांक 424/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव मे दाखिल किया गया। आगे भी असमाजिक तत्वों एवं अवैध रूप से शराब बिक्री/परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

           उपरोक्त कार्यवाही मेंं थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक संजय बरेठ, विरेन्द्र सिंह क्षत्रिय, प्र0आर0 चंद्रेश सिन्हा, संदीप चौहान, आरक्षक नामदेव नागवंशी, रामखिलावन सिन्हा, कुश बघेल, मणीशंकर कौशिक, प्रदीप जायसवाल, नरेन्द्र प्रजापति एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

Post a Comment

0 Comments