छत्तीसगढ़ : थाना सिटी कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की अवैध शराब पर की गई कार्यवाही।
धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार।
दीगर राज्य मध्यप्रदेश निर्मित 22 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब कुल 1100 पौवा मात्रा 198 बल्क लीटर कीमती 1.26.500 रूपये.
एक स्कोडा कार क्रमांक सी0जी0 04 डी एक्स 1877 कीमती 5.00.000 रूपये व दो नग मोबाईल.
आरोपी के कब्जे से कार सहित शराब जुमला कीमती 6.26.500 रूपये किया गया जप्त।
आरोपी द्वारा शराब को बैतूल मध्यप्रदेश से जगदलपुर बस्तर ले जाया जा रहा था।
आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।
आगे भी असमाजिक तत्वों, अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
नाम पता आरोपी - शेख आमिर पिता शेख हासिम उम्र 28 साल निवासी अटल आवास पेण्ड्री थाना लालबाग जिला राजनांदगाव (छ0ग0)
वाहन को चेक करने पर वाहन के अंदर अवैध रूप से मध्यप्रदेश राज्य निर्मित 22 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब मिलने पर आरोपी के कब्जे से 22 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब कुल 1100 पौवा मात्रा 198 बल्क लीटर कीमती 126500 रूपये, एक स्कोडा कार क्रमांक सी0जी0 04 डी एक्स 1877 कीमती 5.00000 रूपये व दो नग मोबाईल जुमला कीमती 6.26500 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी पूछताछ पर उक्त शराब को बैतूल मध्यप्रदेश से जगदलपुर बस्तर ले जाना बताया गया है, जिसकी जांच कर अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जायेगी।
आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम के तहत पाये जाने से अपराध क्रमांक 424/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव मे दाखिल किया गया। आगे भी असमाजिक तत्वों एवं अवैध रूप से शराब बिक्री/परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही मेंं थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक संजय बरेठ, विरेन्द्र सिंह क्षत्रिय, प्र0आर0 चंद्रेश सिन्हा, संदीप चौहान, आरक्षक नामदेव नागवंशी, रामखिलावन सिन्हा, कुश बघेल, मणीशंकर कौशिक, प्रदीप जायसवाल, नरेन्द्र प्रजापति एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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