छत्तीसगढ़ : स्कुटी में अवैध रूप से 20.915 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते 1 आरोपी- गिरफ्तार,टीआई-टामेश्वर चौहान।
अपराध कमांक 191/2024 धारा 20 (ख) II (ग) एनडीपीएस एक्ट
जगदलपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर निरंतर कार्यवाही जारी
मौके से 20.915 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त।
जप्त गांजा की कीमत करीबन 200000 / रूपये।
उड़ीसा राज्य से ग्राम देवड़ा चोकावाड़ा के रास्ते जगदलपुर की ओर ले जाने गांजा का किया जा रहा था परिवहन।
थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत की गई कार्यवाही।
आरोपी का नाम -
कमलोचन गोड़ा पिता लक्ष्मण गोड़ा उम्र 26 साल जाति गोड निवासी ग्राम चेरका थाना रामगिरी जिला कोरापुट उड़ीसा
जप्त सामान
1. स्कुटी कमांक ओडी 10 W 9835 कीमती 30,000/ रूपये
2. मादक पदार्थ गांजा 20.915 किलोग्राम कीमती 200000 / रूपये
3. एक नग मोबाईल कीमती 10,000/ रूपये
4. नगदी रकम 100/ रूपये
जुमला कीमती 240100/ रूपये
छत्तीसगढ़ ( नगरनार-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह । सरहदी उड़ीसा राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य की ओर होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के दिशा निर्देशन नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित किया गया जिसमें थाना नगरनार टीम के द्वारा गांजा तस्करो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 28.10.2024 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति लाल रंग के स्कुटी कमांक ओडी 10 W 9835 में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर उड़ीसा प्रांत से देवड़ा रास्ते जगदलपुर की ओर परिवहन कर रहे कि सूचना पर हमराह स्टाप पुलिस टीम के द्वारा ग्राम चोकावाड़ा रेल्वे कासिंग के पास पहुंच कर नाकाबंदी कर रहे थे कि इसी दरम्यान देवड़ा की ओर से लाल रंग के स्कुटी कमांक ओडी 10 W 9835 आता दिखाई दिया जिसे रोककर चेक किये नाम पता पुछने पर अपना नाम कमलोचन गोड़ा पिता लक्ष्मण गोड़ा उम्र 26 साल जाति गोड निवासी ग्राम चेरका थाना रामगिरी जिला कोरापुट उड़ीसा का रहने वाला बताये मौके पर आरोपी के स्कुटी एवं आरोपी का तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे के बैग से 5 पैकेट एवं स्कुटी के डिक्की से 1 पैकेट कुल 6 पैकेट जुमला वजन 20.915 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 200000/ रूपये को बरामद कर जप्त किया गया एवं परिवहन में प्रयुक्त स्कुटी कमांक ओडी 10 W 9835 कीमती 30000/ रूपये, 1 नग विवो कंपनी का मोबाईल फोन कीमती 10,000/ रूपये नगदी रकम 100 रूपये कुल जुमला कीमत 240100/रूपये को जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20 (ख) ii (ग) एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपीयो के खिलाफ अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर माननीय न्यायालय जगदलपुर के समक्ष पेश करने रवाना किया गया है।
महत्वपुर्ण भुमिका अदा करने वाले अधिकारी का नाम निरीक्षक टामेश्वर चौहान, स०उ०नि० सतीस तिवारी, सउनि दिनेश ठाकुर, प्रधान आरक्षक, धरम कश्यप विकास सिंग का विशेष योगदान रहा हैं।
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