छत्तीसगढ़ : मोटर सायकल में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बीयर का परिवहन करते 2 आरोपी चढे पुलिस के हत्थे-टीआई, टामेश्वर चौहान।

छत्तीसगढ़ : मोटर सायकल में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बीयर का परिवहन करते 2 आरोपी चढे पुलिस के हत्थे-टीआई, टामेश्वर चौहान



अपराध कमांक 184/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट

आरोपीयो से 15.600 लीटर अंग्रेजी शराब बीयर जप्त

अग्रेजी शराब बीयर की कीमत करीबन 2,640 / रूपया।

थाना नगरनार क्षेत्र की कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपी का नाम

1. ललित कश्यप पिता लच्छु कश्यप उम्र 23 साल निवासी ग्राम डिलमिली थाना कोडेनार

2. रंजीत मंडावी पिता जगरा मंडावी उम्र 24 साल निवासी ग्राम डिलमिली थाना कोडेनार

जप्त सामान 2 नग कार्टुन में भरा अंग्रेजी शराब बीयर कुल 24 नग बॉटल मात्रा 15.600 / ली .कीमती 2,640 / रूपया

एक अपाचे मोटर सायकल क्रमांक CG 17 KY 5108 कीमती 50,000/ रूपया

छत्तीसगढ़ ( नगरनार-जगदलपुर ) ओम प्रकाश सिंह ।  उडीसा राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य की ओर होने वाले अवैध शराब के परिवहन पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के दिशा निर्देशन, नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश श्री श्रीमाल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया।



टीम के द्वारा थाना के सामने एनएच 63 मेनरोड पर एमसीपी की कार्यवाही कर रहे थे तभी सूचना मिला कि एक सफेद रंग की अपाचे मोटर सायकल कमांक CG 17 KY 5108 में दो व्यक्ति प्लास्टिक बोरी में अंग्रेजी शराब रखकर परिवहन कर रहे है कि सूचना पर एमसीपी टीम के द्वारा तत्परता से आने जाने वाले वाहनो को चेक कर रहे थे कि कुछ समय बाद एक सफेद रंग की अपाचे मोटर सायकल कमाक CG 17 KY 5108 आता दिखाई जिसे रोककर चेक किये मोटर सायकल में दो व्यक्ति सवार थे नाम पता पुछने पर अपना अपना नाम ललित कश्यप पिता लच्छु कश्यप उम्र 23 साल निवासी ग्राम डिलमिली थाना कोडेनार एवं रंजीत मंडावी पिता जगरा मंडावी उम्र 24 साल निवासी ग्राम डिलमिली थाना कोडेनार का रहने वाला बताये मौके पर आरोपीयो एवं इसके कब्जे के मोटर सायकल को चेक करने पर प्लास्टिक के बोरी में दो कार्टुन में क्रमशः 12-12 नग कुल 24 नग अंग्रेजी शराब बीयर का बॉटल जुमला 15.600 लीटर कीमती 2,640 / रूपये एवं प्रयुक्त वाहन मोटर सायकल कमाक CG 17 KY 5108 कीमती 50,000/ रूपये जप्त किया गया। आरोपियां का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपीयो के खिलाफ अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया जाकर आरोपीगणो को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने जगदलपुर रवाना किया गया है।

महत्वपुर्ण भुमिका अदा करने वाले अधिकारी का नाम निरीक्षक टामेश्वर चौहान,
सउनि जदुराम बघेल
,प्रआर विकास सिंह
आरक्षक राजेश कश्यप एवं वीरेंद्र ठाकुर

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