छत्तीसगढ़ : 4 मोडिफाई साइलेन्सर निकलवाए, आजाद चौक थाना पुलिस की कार्यवाही-टीआई, प्रमोद कुमार सिंह। शराब पीकर वाहन चालने वालों पर 50/- हजार रूपये जुर्माना। नाबालिगों को दी दोपहिया वाहन, मालिकों पर 25 से 30 हजार रुपये तक जुर्माना।

छत्तीसगढ़ : 4 मोडिफाई साइलेन्सर निकलवाए, आजाद चौक थाना पुलिस की कार्यवाही-टीआई, प्रमोद कुमार सिंह

शराब पीकर वाहन चालने वालों पर 50/- हजार रूपये जुर्माना।

नाबालिगों को दी दोपहिया वाहन, मालिकों पर 25 से 30 हजार रुपये तक जुर्माना।



छत्तीसगढ़ ( रायपुर ) ओम प्रकाश सिंह । आजाद चौक थाना पुलिस ने शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। चार दोपहिया और एक ई-रिक्शा चालक को शराब पीकर वाहन चालते हुए पाया गया। इस पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत् प्रकरण बनाया गया और मामला कोर्ट में पेश किया गया जिस पर प्रत्येक के खिलाफ 10 -10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इस तरह 50 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया।



थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि एक मामले में वाहन स्वामी पर 25 हजार रुपये तथा दूसरे मामले में अन्य धाराएं लगने पर 32 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हैं नाबालिग बच्चों के हाथों में दोपहिया थमाना माता-पिता और वाहन मालिकों के जेब पर भारी पड़ रहा है।

आईजी रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश में आजाद चौक थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
आजाद चौक थाना पुलिस ने मोडिफाई साइलेन्सर लगाकर पटाखे की तरह तेज ध्वनि करने वाले 4 दोपहिया चालकों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया। दूसरे मामले में दोपहिया वाहन पर नंबर नहीं लिखा था और मोडिफाई साइलेन्सर लगा था। किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिगों पर क्रमशः 500 और 15 सौ रुपये का जुर्माना किया।
जांच अभियान के दौरान 2 नाबालिग दोपहिया वाहन चलाते पकड़े गए। पल्सर दोपहिया क्रमांक सीजी 04 बीव्ही 5494 चला रहे रामसागर पारा निवासी अवयस्क बालक के प्रकरण में किशोर न्याय बोर्ड ने 500 /- रूपये का जुर्माना किया, वहीं कोर्ट में मामला पेश किए जाने पर वाहन स्वामी पर 25 हजार रुपये जुर्माना हुआ। दूसरे मामले में नाबालिग को बुलेट वाहन क्रमांक सीजी 04 एलजे 3783 चलाते पकड़ा गया, जिसमें मोडिफाई साइलेन्सर लगा हुआ था और वाहन में नंबर भी नहीं लिखा हुआ पाया गया। इस मामले में महिला वाहन स्वामी पर 32 हजार रुपये जुर्माना कोर्ट ने किया और किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग पर 1500 रुपये का जुर्माना किया।
यह कार्रवाई आगे भी चलता रहेगा।

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